Tuesday, 31 December 2013

Crime Branch Distt. Hapur


Modified control room Distt. Hapur

                                          Voice Logger on 100 number in control room


                                                   CCTV and GPS in control room

Saturday, 21 December 2013


                                                 अवैध सम्बन्धों ने कराई हत्या  

हापुड-   दिनांक 19-12-2013 को श्री बदलू पुत्र ईशान निवासी कमालपुर थाना पिलखुवा द्वारा थाना पिलखुवा पर सूचना दी गयी कि उसके पुत्र शकील की हत्या भूरा उर्फ वहजाद पुत्र रहमत उर्फ रूडे निवासी कमालपुर थाना पिलखुवा एवं उसके साथियों द्वारा करके उसकी लाश ग्राम कमालपुर के जंगल में नूर मौहम्मद के ईख के खेत में फेक दी गयी है। इस सूचना के आधार पर थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 512/2013 धारा 302, 201 भादवि पंजीकृत किया गया है।
    आज दिनांक 21-12-2013 को थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अभियुक्त भूरा पुत्र रहमत को ग्राम कमालपुर से पिलखुवा आने वाले रास्ते पर देहपा मोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त भूरा ने पूछने पर बताया कि उसके अवैध सम्बन्ध मृतक शकील की पत्नी मौमिना से पिछले कई वर्षो से थे, शकील इसका विरोध करता था और इस बात को लेकर मौमीना व शकील में वाद-विवाद भी हुआ था। मृतक शकील की पत्नी मौमिना ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिये मुझसे कहा था, इसी कारण मैने अपने ही गाँव  के नाजिम पुत्र खिलाफत को 30 हजार रूपयों का लालच देकर शकील की हत्या करने के लिये तैयार किया था। दिनांक 17-12-2013 को शाम के समय योजना के मुताबिक नाजिम मृतक शकील को घर से बुलाकर भट्टे के पास स्थित ईख के खेत में ले आया, जहाँ  पर हम दोनों ने मिलकर छुरी से शकील का गला काटकर हत्या कर दी थी और वापस अपने घर आ गये थे। हत्या के बाद भागते समय हमने छुरी को अपने गाँव  में तलाब के किनारे छिपा दिया था। आज दिनांक 21-12-2013को अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छुरी को बरामद कर लिया गया है और मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1-भूरा उर्फ वहजाद पुत्र रहमत उर्फ रूडे नि0 कमालपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2-मौमीना पत्नी शकील नि0 कमालपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
फरार अभियुक्तः-
1-नाजिम पुत्र खिलाफत नि0 कमालपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
बरामद मालः-
1.    हत्या में प्रयुक्त छुरी।

Tuesday, 10 December 2013

                                                        हापुड़ नगर में  हुई हत्या का खुलासा 

हापुड- दिनांक 09-09-2013 की रात्रि में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा रामकिशन पुत्र श्री धनसिंह निवासी शिवगढ़ी की हापुड से शिवगढ़ी जाने वाले रास्ते पर ईदगाह गेट के सामने गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गयी थी। रामकिशन की हत्या के सम्बन्ध में उसके पुत्र पीतम द्वारा थाना हापुडनगर पर मु0अ0सं0-698/13 धारा-302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।
उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये दिनांक 16.09.2013 को थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर नौशाद पुत्र नूर मौहम्मद निवासी कोटला मेवातियान थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया गया । पूछने पर नौशाद द्वारा दिनांक 09.09.2013 को रामकिशन की हत्या की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे मौहल्ले में रहने वाले गफ्फार पुत्र श्री मेहरबान,सुऐब पुत्र काली पहलवान,अजमल पुत्र हारून व असलम उर्फ बिल्लू पुत्र मुन्ना निवासी पुरानी चुंगी से पहले से जान पहचान थी।  नौशाद ने आगे  बताया है कि दिनांक  09.09.2013 को मैं व मेरे साथी सुऐब, असलम, अजमल,गफ्फार साम के समय शिवगढ़ी को जाने वाले रोड़ पर ईदगाह के पास बर्फ खाने से ठन्डा पानी लेकर हम सब ने शराब पीयी  थी। आज हम लोग किसी आदमी को मारते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तभी पुरानी चुंगी की तरफ से रामकिशन निवासी शिवगढी जो चमड़ा पेठं में नमक सकेरने का काम करता था और लोगों को ब्याज पर रूपये देने का काम करता था,आता दिखाई दिया। गफ्फार ने इससे ब्याज पर रूपये लिये थे और  कुछ रूपये देने शेष थे। शेष रूपयों को लोगों के सामने जहाँ   भी मिलता था मांगता था जिससे गफ्फार अपनी बेईज्जती महसूस करता था। इसी रंजिश व नशे कि झोंक  में गफ्फार के कहने पर हम सबने मिलकर  रामकिशन को पकड़ लिया तब गफ्फार व सुऐब ने राम किशन की गर्दन पर चाकू व छूरी  से वार कर हत्या कर दी थी। हत्या कर भागते समय गफ्फार ने छुरी को पेड़ के नीचे छुपा दिया था।
दिनांक 20.09.13 को अभियुक्त गफ्फार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त   छुरी को बरामद किया गया है व अभियुक्त सुऐब के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर पुलिस कस्टड़ी रिमांण्ड़ पर लेकर हापुड  नगर पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त चाकू को दिनांक 28.09.13 को बरामद कर  लिया। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर धारा 25/4 आर्म्स  एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। दिनांक 19.09.13 को अभियुक्त अजमल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अभियुक्त असलम उर्फ बिल्लू द्वारा दिनांक 26.09.13 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है।        
गिरफ्तार अभियुक्तः-
1-    गफ्फार पुत्र श्री मेहरबान निवासी कोटला मेवातियान थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
2-    सुऐब पुत्र काली पहलवाननिवासी कोटला मेवातियान थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
3-    नौशाद पुत्र नूर मौहम्मदनिवासी कोटला मेवातियान थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
4-    अजमल पुत्र हारूननिवासी कोटला मेवातियान थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
5-    असलम उर्फ बिल्लू पुत्र मुन्ना निवासी पुरानी चुंगी थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
बरामद असलाह का विवरणः
1-    हत्या में प्रयुक्त छूरी।
2-    हत्या में प्रयुक्त चाकू।

Monday, 9 December 2013

                                             हापुड़ कचहरी में हुई हत्या  का  खुलासा 

हापुड- दिनांक 02.04.2013 को विचाराधीन बन्दी अशोक भाटी उर्फ राका निवासी चक्रसेनपुर थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर जिसके विरूद्ध  दिल्ली, नोएडा और जनपद हापुड के विभिन्न थानो में 12 मुकदमे पंजीकृत है तथा जिसके नाम से  डी 41 गैंग रजिस्टर्ड है तथा जो 178 ए  हिस्ट्रीशीटर अपराधी है एवं कपिल पुत्र प्रताप निवासी शाकीपुर थाना सुरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर जिसके विरूद्ध  दिल्ली, नोएडा और जनपद हापुड के विभिन्न थानो में 10 मुकदमे पंजीकृत है तथा जो 66 ए  हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, डासना जेल से हापुड कचहरी में थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव उबारपुर के सर्वग्रामीण  बैंक  में हुई 10 लाख रूपये की लूट से सम्बन्धित मु0अ0स0 253/12धारा 392/411 के अभियोग में पेशी पर आया था। न्यायालय में पेशी के उपरान्त कोर्ट से बाहर  वापस हवालात आते हुए न्यायालय परिसार में मौजूद बदमाशों द्वारा अशोक उर्फ राका के ऊपर फायरिंग कर हत्या कर दी गयी थी और वकील अताउर्रहमान व एक व्यक्ति अंकुर शर्मा घायल हो गये थे, जिनके सम्बन्ध में मृतक अशोक के परिजन  राजपाल सिंह द्वारा बदमाशों के विरूद्ध मु0अ0सं0-255/2013 धारा-302/307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। कचहरी में हुए उक्त हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुए दिनांक 06.04.2013 को हापुड नगर पुलिस द्वारा हापुड से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर अच्छेजा पीर के पास आ रही एक संदिग्ध स्कार्पियों नम्बर डीएलर्-आइ.टी.ए.एल-1130 कार में सवार 02 बदमाशों 1-रणवीर पुत्र धनीराम निवासी भगोट थाना चांदीनगर हाल निवासी रिठौरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर 2-कृष्ण  धोबी पुत्र रोहताश निवासी रिठौरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से दो तमंचे, कारतूस व दो फर्जी नम्बर प्लेट के साथ एक स्कार्पियों गाड़ी को  बरामद किया  गया  था । उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हापुडनगर पर मु0अ0सं0-263/13 धारा-307/420/467/468/471 भादवि व 25 आर्म्स  एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत  कराया गया। पूछने पर अभियुक्त कृष्ण  व रणवीर द्वारा दिनांक 02.04.2013 को हापुड कचहरी परिसर में हुई अशोक उर्फ राका की हत्या को करना स्वीकार करते हुए बताया कि हम दोनों, अशोक की  हत्या में शामिल राकेश, संजय, रणदीप, जुगला, योगेश, मनोज, अमित, उमेश पंडित व अनुज चैधरी को पहले से ही जानते हैं। पूछने पर कृष्ण व रणवीर ने बताया कि दिनांक 11.02.2013 को जनपद बिजनौर में पुलिस अभिरक्षा में नरेन्द्र उर्फ रावण निवासी नगला नैन सुख  की हत्या जो कि
नरेश भाटी गैंग के सदस्य् था  जिसे इस  समय रणदीप चला रहा है की  गोली मार कर हत्या कर दी  गई थी जिसमे   यह जानकारी मिली थी कि यह हत्या सुन्दर भाटी गैंग के सदस्य् अशोक उर्फ राका व  कपिल ने की   है, तभी से रणदीप ने बदला लेने की  भावना  से  अशोक उर्फ राका की हत्या करने की योजना बनाई थी । दिनांक 02.04.2013 को योजना के मुताबिक हम सभी स्कार्पियों गाडी व 2-3 मोटर साईकिलों पर सवार होकर और उन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर हापुड कचहरी आ गये थे और न्यायालय परिसर में जब अशोक उर्फ राका न्यायालय में पेशी के बाद बाहर आया तो हम सबने उसके ऊपर फायरिंग कर हत्या कर दी थी और हम सब लोग कचहरी में फायरिंग करते हुए बाहर गेट पर खडी हुई स्कार्पियों व मोटर साईकिलों पर बैठकर फरार हो गये थे।
   अभियुक्त कृष्ण व रणवीर को धारा-302/307 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।
घटना में शामिल अभियुक्त राकेश निवासी दादरी थाना दादरी का 98ए हिस्ट्रीशीटर बदमाश है, जिस पर 25,000 हजार रूपये का ईनाम घोषित है और जिसके उपर दिल्ली ,नोएडा ,गाजियाबाद के विभिन्न थानो में 33 मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त संजय निवासी दुजाना जो थाना  बादलपुर, गौतमबुद्धनगर का 2ए एचएस है जिसके उपर दिल्ली,गाजियाबाद,बागपत,बुलन्दशहर,नोएडा के विभिन्न थानों में 31 मुकदमे दर्ज है,को दिनांक 30.04.2013 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। रणदीप निवासी रिठौरी जिसका गैंग डी-104 जनपद गौतमबुद्धनगर में रजिस्टर्ड  है और उस पर 50,000  हजार का ईनाम घोषित किया गया है व जुगला निवासी घघोला पर 50,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है। अभियुक्त योगेश जो दादरी थाने का 134ए हिस्ट्रीशीटर है जिसके उपर दादरी थानें में 06 मुकदमें दर्ज है, को थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 08.05.2013 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मनोज निवासी दादरी जो दादरी थाने का एचएस 135ए है और जिसके विरूद्ध हरियाणा, नोएडा,बरेली,हापुड के विभिन्न थानों में 15 मुकदमे दर्ज है, की गिरफ्तारी हेतु जनपद  गौतमबुद्धनगर द्वारा  50,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है। अभियुक्त अमित निवासी जारचा  जिसके विरूद्ध नोएडा के विभिन्न थानों में 07 मुकदमें दर्ज हैं , की हत्या थाना लोनी जनपद  गाजियाबाद में 26.08.2013 को हो चुकी है व अभियुक्त उमेश पंडित निवासी लोनी द्वारा दिनांक 28.05.2013 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है और अभियुक्त अमित चैधरी का पता तस्दीक नही हो सका है। फरार ईनामी अभियुक्तगणों रणदीप, जुगला, मनोज, राकेश के घर की कुर्की कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। 
 उल्लेखनीय है कि   नरेन्द्र उर्फ रावण निवासी नगला नैनसुख पर दल्ली ,नोएडा के विभिन्न थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत थे  तथा वह थाना दादरी का १७८  A हिस्ट्रीशीटर   था । उसकी दिनांक 11.02.2013 को  बिजनोर में   पुलिस कस्टडी में  हत्या हुई थी।
गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1-रणवीर पुत्र धनीराम निवासी भगोट थाना चांदीनगर हाल निवासी रिठौरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।
2-कृष्ण धोबी पुत्र रोहताश निवासी रिठौरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।
3-उमेश पंडित निवासी लाल बाग कालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद (अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.05.2013 को न्यायालय में आत्मसर्मपण किया गया)
4-योगेश डाबरा पुत्र श्यौराज निवासी डाबरा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर
5-संजय पुत्र भूपसिंह निवासी दुजाना थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
बरामद मालः-
1. एक गाडी स्कार्पियों नं0- डी.एल.आई.टी.ए.एल. 1130
2. दो फर्जी नम्बर प्लेट नं0- एच0आर 51 बी 3825
3. एक तमंचा 12 बोर, एक खोखा कारतूस, तीन कारतूस 
4. एक तमंचा देशी 315 बोर, एक खोखा कारतूस, आठ कारतूस 
गिरफ्तारी को शेष अभियुक्तगणः-
1. जुगला पुत्र अजयपाल निवासी घघोला थाना गे्रटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर (अभियुक्त पर जनपद गौतमबुद्धनगर से 50,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है)
2. रणदीप पुत्र महेन्द्र निवासी रिठौडी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर(अभियुक्त पर जनपद गौतमबुद्धनगर से      5 0 ,000  हजार का ईनाम घोषित किया गया है)
3. मनोज पुत्र फिरेसिंह निवासी नगला नैनसुख थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर(अभियुक्त पर जनपद गौतमबुद्धनगर से 50,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है)
4. राकेश पुत्र हरीशचन्द निवासी नई बस्ती थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर(अभियुक्त पर जनपद गौतमबुद्धनगर से 25,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है)
5. अमित पुत्र विजयपाल निवासी झुमनपुरा थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर                                           (गैगवार के चलते  इस  अभियुक्त की दिनांक 26.08.2013 को हत्या हो गयी है)


Wednesday, 4 December 2013

                            नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर लूटने  वाले दबोचे 

हापुड़ - कल दिनांक 03.12.2013 को थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड पुलिस द्वारा गढ से पलवाडा जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध जा रहे दो व्यक्तियों 1-शिवलाल पुत्र श्री भगवत सिंह निवासी मानपुर थाना स्वार जनपद रामपुर 2-करतार पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर को रोककर चैक किया गया तो उनके कब्जे से 250-250 डायजापाम नशे की गोलियां व 30 हजार रूपये बरामद किये गये हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरूद्व थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 482, 483/2013 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियोग पंजीकृत करायें गये है। पुछने पर अभियुक्त शिवलाल व बलवीर ने बताया कि दिनांक 02-12-2013 को आलू वाला धर्मशाला, बृजघाट में किराये पर कमरा लेकर ठहरे थे। हमारे साथ बलवीर पुत्र श्री भगवत सिंह भी था तथा उस कमरे में ही 02 पशु व्यापारी 1-शौकीन पुत्र श्री चेतराम 2-चेतराम पुत्र श्री डोरीलाल, जो खेरागढ जनपद आगरा के रहने वाले थे, भी ठहरे हुए थे। शौकीन व चेतराम भैंसा खरीदने के लिये अगले दिन गुलावठी पशु पैंठ में जाने वाले थे, उनके पास भैसा खरीदने के लिये काफी रूपये थे। इसकी जानकारी हम लोगों को बातो-बातों में हो गई थी। उस रात हम तीनों ने डायजापाम गोलियों को पीस कर चूर्ण बनाकर उसको  लडडू में मिलाकर दोनों पशु व्यापारियों को खिला दिया था, जब वह दोनों बेहाश हो गये तो हम उनके 38000/-रूपये निकालकर वहां से भाग गये थे। 
पशु व्यापारियों को नशीली गोलिया खिलाकर बेहोश कर रूपये चोरी करने के सम्बन्ध में धर्मशाला के मैनेजर ओमप्रकाश द्वारा थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 481/2013 धारा 328/379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 04-12-2013 को अभियुक्त बलवीर पुत्र श्री भगवत सिंह को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया जिसके  कब्जे से 8,000 हजार रूपये बरामद किये गये हैं। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1- शिवलाल पुत्र श्री भगवत सिंह निवासी मानपुर थाना स्वार जनपद रामपुर 
2- करतार पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर
3- बलवीर पुत्र श्री भगवत सिंह निवासी मानपुर थाना स्वार जनपद रामपुर
बरामद मालः-
1- 500 गोली डायजापाम
2- मु0अ0सं0 481/2013 धारा 328/379 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर से सम्बन्धित 38000/-रूपये।

Tuesday, 3 December 2013

  दिनांक 30.09.2013 को शराब कम्पनी एकोरेट फूड वेव्ज लिमिटेड के कर्मचारीयों से  हुई  लूट का खुलासा 

हापुड-   दिनांक 30.09.2013 की शाम के समय शराब कम्पनी एकोरेट फूड वेव्ज लिमिटेड के कर्मचारी शराब बिक्री की वसूली करके वापस कार्यालय आ रहे थे तो मेरठ रोड पर मेरठ फाटक के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा हथियारों के बल पर कैश लूट कर अपनी आई-10 कार से फरार होने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर हापुड पर कम्पनी के मैनेजर सुरजीत सिंह द्वारा मु0अ0सं0-777/13 धारा-392 भादवि का अभियोग पंजीकृृत कराया गया था। उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 08.10.2013 को हापुड-दिल्ली रोड पर अछेजा पीर के पास चार अभियुक्तगणों 1-सलीम पुत्र हारून निवासी मौ0 भण्डा पट््टी थाना हापुडनगर, जनपद हापुड 2-सद््दाम पुत्र वकील अहमद निवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड 3-शाहबाज पुत्र उमर फारूखनिवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड 4-राजू उर्फ नसीम पुत्र इस्तयार निवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड को पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से दो तमंचे, दो चाकू व दो कारतूस बरामद किये गये हैं। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-793/13 धारा-147/148/149/307 भादवि व 25/4 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृृत कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण सलीम, सददाम, शाहबाद, राजू ने दिनांक 30.09.2013 को हापुडनगर में एकोरेट फूड वेव्ज लिमिटेड के कर्मचारियों से हुई केश लूट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि हम चारों की आपस मे पहले से जान पहचान है। पूछने पर सलीम पुत्र हारून ने बताया कि दिनांक 29.09.2013 को गांव दोहई जनपद गाजियाबाद से रोड के किनारे खडी एक आई-10 कार चोरी कर ली थी, जिसे लेकर हम सब असौडा गांव सद््दाम के घर आ गये थे। वहाॅ पर हम सबने आबकारी की केश इक्कठा करने वाली जीप सेे केश लूटने की योजना बनायी थी। योजना के मुताबिक दिनांक 30.09.2013 को शाम के समय मैं व शाहबाज आई-10 कार से व सददाम व राजू मोटर साईकिल से मेरठ तिराहे पर स्थित शराब के ठेके से ही कम्पनी की गाडी के साथ-साथ चल दिये थे। कम्पनी की जीप जब मोदीनगर तिराहे वाले ठेके से केश लेकर मेरठ रोड पर स्थित मेरठ फाटक पर पहुॅची तो फाटक बंद होने के कारण रास्ता बंद था तभी मौका देखकर हम चारों ने अपने-अपने तमंचे व चाकू से शराब कम्पनी की जीप में बैठे लोंगों को डरा धमकाकर उनसे रूपयों से भरा थैला जिसमें एक लाख साठ हजार रूपये थे, लूट लिया था तथा आई-10 व मोटर साईकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गये थे। सददाम व राजू मोटरसाईकिल से अपने घर असौडा चले गये थे। हम दोनों आई-10 कार से भागकर मसूरी जा रहे थे तो हाईवे-24 पर स्थित छिजारसी चेक पोस्ट पर पुलिस को चैंकिंग करते देख कार को सडक किनारे छोडकर मसूरी भाग गये थे। अगले दिन हम सभी लोग मसूरी में मिले थे और हम चारों ने 40-40 हजार रूपये आपस में बाॅट लिये थे। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर थाना हापुडनगर पुलिस द्वारा लूटे गये रूपयों में अडतालीस हजार पांच सौ रूपये अभियुक्त सलीम के घर से बरामद किये गये है। अभियुक्तगणों को धारा 392/411 भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। 
गिरफ्तार अभियुक्त
1- सलीम पुत्र हारून निवासी मौ0 भण्डा पट््टी थाना हापुडनगर, जनपद हापुड। 
2-    सद््दाम पुत्र वकील अहमद निवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड।
3-    शाहबाज पुत्र उमर फारूखनिवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड।
4-    राजू उर्फ नसीम पुत्र इस्तयार निवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड।
बरामदगी का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 777/2013 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली हापुडनगर की शराब कम्पनी के कैश लूट अडतालीस हजार पांच सौ रूपये। 
2- कैश लूटकी घटना में प्रयुक्त आई-10 कार नं0-एचआर 26 एबी-7239।
बरामद असलाह का विवरणः 
1- दो तंमचे-315 बोर देशी एवं दो कारतूस 315 बोर
2- दो चाकू।

Friday, 29 November 2013

                                                 नकली  खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी 


हापुड- दिनांक 25.11.2013 को थाना हापुडनगर व क्राईम ब्रान्च जनपद हापुड पुलिस द्वारा दिल्ली रोड पर सेचुरी फैक्ट्री के सामने स्थित गोदाम पर छापा मारने की कार्यवाही की गयी तो 3-4 व्यक्ति जो खाद के मिश्रण को खाली बोरों में भरकर उनकी पैंकिंग एवं सिलाई कर रहे थे मौके से फरार हो गये। उक्त गोदाम के अन्दर भारी मात्रा में विभिन्न कम्पनियों के 3942 खाद के बोरे एवं सिलाई मशीन, बैग क्लोजर मशीन, धागे की नलकी व 148 विभिन्न कम्पनियों के मार्का लगे खाली कट्टे बरामद हुए हैं। जानकारी करने पर पता चला कि यह गोदाम अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक विजय कुमार द्वारा किराये पर लिया गया है, यहा पर विजय कुमार द्वारा विदेशों से आयातित खाद के नये बोरे तैयार कराकर उनमें नकली खाद भरकर विभिन्न कम्पनियों के फर्जी मार्का लगाकर किसानों को बेचने के लिये गोदाम में रखते हैं। उक्त गोदाम में रखे नकली व मिलावटी खाद के सैम्पल जांच के लिये रखकर उपरोक्त बरामद माल को गोदाम में ही सील किया गया है। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक विजय कुमार के विरूद्ध थाना हापुडनगर पर मु0अ0सं0-905/13 धारा-420/467/468/471 भादवि व 3/7 ई0सी0 एक्ट व धारा-19ए-19(सी-3) फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर एक्ट 1985 एवं धारा-63 कापीराइट एक्ट का अभियोग पंजीकृृत कराया गया है। अभियुक्त विजय कुमार की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

अभियुक्त का विवरण:-अग्रवाल टैडिंग कंपनी गढ दिल्ली रोड हापुड के मालिक विजय कुमार
बरामद माल:-
1. कैल्शियम सल्फेट खाद के 991 कट्टे
2. सरदार यूरिया के 420 कटटे
3. रामबाण सिंघल सुपर फास्फेट दानेदार खाद के 150 कटटे
4. आई0पी0एल0 डाई के 240 कट्टे।
5. फास्फेट सल्फेट के 507 कट्टे।
6. सरदार डीएपी के 24 कट्टे।
7. चेतक डीएपी के 144 कट्टे।
8. बायो खाद के 100 कट्टे।
9. ज्योति डीएपी के 46 कट्टे।
10. रामबाण पाउडर के 600 कट्टे।
11. के0पी0 लिमिटेड के 720 कट्टे।

                        टैक्स्टाइल छपाई फैक्टी में हुई  लूट  व  दोहरे हत्याकांड का खुलासा  


हापुड- दिनांक 05/06-10-2013 की रात्री में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बृजेश टैक्स्टाइल छपाई फैक्टी मोदीनगर रोड पिलुखवा में चौकीदार नंदकिशोर व रंगमास्टर सुधीर की हत्या कर गल्ले में रखे रूपये लूटने की घटना की गई थी, इस दोहरे हत्याकाड व लूट के सम्बन्ध में थाना पिलुखवा पर फैक्ट्री मालिक श्री बृजेश द्वारा मुअ0सं0 401/2013 धारा 394/302 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था । उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए  कल दिनांक 28-11-2013 कों  थाना पिलखुआ जनपद हापुड पुलिस द्वारा मेरठ से हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर शौभापुर चैपला के पास प्राप्त सूचना के आधार पर 03 संदिग्ध व्यक्तियों 1-सलमान पुत्र श्री इमामुददीन निवासी जैनपुर थाना जानी जनपद मेरठ 2- गौरव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी रामपुर थाना सरूरपुर जनपद मेरठ हाल निवासी शोभापुर चौपला मयूर बिहार थाना ककंरखेडा जनपद मेरठ 3-सलमान पुत्र श्री महमूद निवासी शोभापुर थाना ककंरखेडा जनपद मेरठ। हाल निवासी खडोली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से15,780/-रूपये व मृतक चौकीदार  नंदकिशोर से लूटा गया मोबाईल फोन बरामद हुए है। गिरफ्तार अभियुक्तगण सलमान, गौरव, सलमान ने दिनांक 05/6-10-2013 की रात्रि में पिलखुआ में बृजेश लाला की फैक्ट्री में हुई हत्या व लूट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि हम तीनों की आपस में पहले से जान पहचान है। पूछने पर सलमान पुत्र श्री इमामुददीन निवासी जैनपुर ने बताया है कि माह सितम्बर में मेरे पिता जी मुझे व मेरे भाई नूरू को लेकर पिलखुआ में रिश्तेदार शौकीन के घर आ गये थे। शौकीन ने मुझे व मेरे भाई को बृजेश लाला की फैक्ट्री में थान धोने का काम दिलाया था। मैने करीब 15 दिन फैक्ट्री में काम किया था। इसी बीच मेरे दोस्त सलमान पुत्र महमूद व गौरव पुत्र सुरेन्द्र दो-तीन बार मेरठ से मुझसे मिलने आये थे। फैक्ट्री में लाला बृजेश व उनका मुनीम रोजाना लाखों रूपयों का लेन-देन करते थे और इन रूपयों, को मुनीम के कमरे के गल्लें में रख देते थे, इन रूपयों को लूटने के लिए मैने उक्त टैक्स्टाईल फैक्टी की नौकरी छोड दी और वापस अपने घर मेरठ आ गया था, वहां पर हम तीनों ने मिलकर फैक्ट्री में लूट करने की योजना बनायी थी। योजना के मुताबिक दिनांक 05-10-2013 को रात्रि में पिलखुआ आ गये थे। सुबह करीब 03-00 बजे फैक्ट्री पहुॅचकर फैक्ट्री का गेट चौकीदार से खुलवा लिया था, चौकीदार मुझे पहले से ही जानता था और चौकीदार ने मेरी बात बृजेश लाला से भी करायी थी। हम तीनो नेे थान धोने का बहाना कर लोहे की राड/ईटों व तंमचे की बट से पीट-पीटकर चैकीदार व रंगमास्टर की,हमें पहचाने जाने के डर से हत्या कर दी थी। इसके बाद हमने मुनीम के कमरे का ताला तोडकर गल्ले में रखें 32, 500/- रूपये व चौकीदार का इन्टैक्स कम्पनी का मोबाईल लूट लिये थे और लोहे की राड व टूटा हुआ तंमचा अतरौली गांव के जंगल में छिपा दिया था तथा लूटे गये रूपये आपस में बॉट लिये थे। इसके बाद हम लोग वापस मेरठ भाग गये थे। 
थाना पिलखुआ पुलिस द्वारा अभिुयक्तगणों की निशादेही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त लोहे की रोड व टूटा हुआ तंमचा 12 बोर अतरौली गांव से बरामद किया गया है। अभियुक्तगणों को धारा 394/302/411 भादवि के अन्र्तगत गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-
1- सलमान पुत्र श्री इमामुददीन निवासी जैनपुर थाना जानी जनपद मेरठ।
2- गौरव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी रामपुर थाना सरूरपुर जनपद मेरठ हाल निवासी शोभापुर चैपला मयूर बिहार थाना ककंरखेडा जनपद मेरठ।
3- सलमान पुत्र श्री महमूद निवासी शोभापुर थाना ककंरखेडा जनपद मेरठ। हाल निवासी खडोली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 401/2013 धारा 394/302 भादवि थाना पिलखुआ की घटना में हत्या कर लूटा गया एक इन्टैक्स कम्पनी का मोबाईल।
2- अभियुक्तों से बरामद तीन मोबाईल फोन।
3- मु0अ0सं0 401/2013 धारा 394/302 भादवि थाना पिलखुआ की घटना में हत्या कर लूटे गये कैश में से 15,780/-रूपये।
बरामद असलाह का विवरणः 
1-एक टूटा तंमचा 12 बोर देशी
2-एक रॉड  लोहे की।

  




Wednesday, 27 November 2013

हरियाणा से तस्करी कर लायी  अग्रेजी शराब बरामद 



हापुड : आज दिनांक 27.11.2013 को थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा गस्त के दौरान मोदीनगर से हापुड जाने वाले रास्ते पर केशव नगर चैकी के सामने एक संदिग्ध आयशर कैन्टर नं0-एचआर-38जी-5129 को रोक कर सर्तकता के साथ चैक किया गया, तो उसमें हरियाणा से तस्करी कर लायी जा रही 149 पेटी अग्रेजी शराब पायी गई। शराब के साथ एक व्यक्ति ओमी पुत्र रामदयाल नि0 जौरा थाना जौरा जनपद मुरैना, मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। अभियुक्त द्वारा पूछने पर भागने वाले व्यक्ति का नाम सतेन्द्र नि0 फरीदाबाद बताया गया और पूछने पर बताया कि हम दोनों आयशर कैन्टर पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर शराब को मुरादाबाद में बेचने के लिये ला रहे थे। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर हापुड पर मु0अ0सं0 912/13 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। बरामद आयशर कैन्टर के बारे में जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त गणः-
1- ओमी पुत्र रामदयाल नि0 जौरा थाना जौरा जनपद मुरैना, मध्यप्रदेश।
फरार अभियुक्त का नामः-
1- सतेन्द्र नि0 फरीदाबाद।
बरामदा मालः-
 1- 149 पेटी इम्पेक्ट (7152 बोतल)
 2- आयशर कैन्टर नं0-एचआर-38जी-5129

Sunday, 24 November 2013

                                             चोरी की गाये व सोने-चांदी के जेवर बरामद 


हापुड़ - कल दिनांक 23.11.2013 को थानागढ जनपद हापुड पुलिस द्वारा ब्रजघाट से पलवाडा जाने वाले रोड पर स्थित प्राइमरी स्कूल में बैठकर चोरी की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्तगणों 1- राहुल पुत्र मुन्ना निवासी ब्रजघाट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड 2- भीम पुत्र मुकुट निवासी सिकन्दरपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड 3- गजेन्द्र पुत्र कन्छिद यादव निवासी सिकन्दपुर थाना बहादुरगढजनपद हापुड 4- शिव कुमार पुत्र नेत्रपाल निवासी बांगडपुर थाना गढ जनपद हापुड को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 02 तमंचे, 05 कारतूस व 02 छूरी व 04 मोटरसाईकिल बरामद किये गये हैं। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ पर मु0अ0सं0-466/13 धारा-401 भादवि तथा 25, 25/4 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृृत कराये गये हैं।   

अभियुक्तगणों द्वारा पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा जनपद में चोरी की कई घटनाऐं की गई हैं। अभियुक्तगणों द्वारा चोरी की घटनाओं को स्वीकार करते हुये बताया गया कि दिनांक 11/12.11.2013 को थाना गढ के कस्बा ब्रजघाट के एक मकान से सोने के जेवर चोरी किये थे व दिनांक 16.11.2013 को ब्रजघाट स्थित गणपति गौशाला से गाय-बैलों की चोरी की थी, दिनांक 01.09.2013 को थाना बहादुरगढ के पसवाडा गांव स्थित गणपति गौशाला के फार्म हाऊस से गाय-बैल व मोबाईल चोरी किये थे। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर अभियुक्त राहुल के घर से दिनांक 11/12.11.2013 को वेदपाल के घर से चोरी किये गये सोने-चांदी के जेवर व पसवाडा स्थित फार्म हाऊस से चोरी किया गया मोबाईल बरामद किये गये हैं। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर ब्रजघाट के जंगल से दिनांक 16.11.2013 को गौशाला चोरी किये गये 08 गाय व एक बैल को भी बरामद किया गया है।    उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध मे थाना बहादुरगढ व गढ पर अभियोग पंजीकृत हैं। 
अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास व बरामद मोटरसाईकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1- राहुल पुत्र मुन्ना निवासी ब्रजघाट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
2- भीम पुत्र मुकुट निवासी सिकन्दरपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
3- गजेन्द्र पुत्र कन्छिद यादव निवासी सिकन्दपुर थाना बहादुरगढजनपद हापुड।

4- शिव कुमार पुत्र नेत्रपाल निवासी बांगडपुर थाना गढ जनपद हापुड।
बरामद मालः-
1- थाना गढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-459/13 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित एक चांदी की  पाजेब, 06 सोने की बाली, 02 सोने के टोप्स।
2- थाना बहादुरगढ पर पंजीकृृत मु0अ0सं0-165/13 धारा-380 भादवि से सम्बन्धित एक मोबाईल फोन (नोकिया) ।
3- थाना गढ पर पंजीकृृत मु0अ0सं0- 465/13 धारा-457/380 भादवि से सम्बन्धित 08 गाय, 01 बैल।

4- एक अपाची मोटरसाईकिल नं0-डीएल-03एफ-ए एफ-5750
5- एक मोटरसाईकिल बजाज एक्ससीडी नं0- यूपी-14बी बी-2112

6- एक बिना नम्बर की डिस्कवर मोटरसाईकिल।
7- एक बिना नम्बर की बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल।

बरामद असलाहः-
1- एक तमंचा 12 बोर व 03 कारतूस 12 बोर।
2- एक तमंचा 31502 कारतूस।
3- 02 छूरी।

Saturday, 23 November 2013

                                चालक की हत्या कर ट्रक व अट्ठारह लाख की दाल लूटने वाला गैंग दबोचा





दिनांक 22-11-2013 को थाना बहादुरगढ, थाना हापुड नगर एवं क्राईम ब्रांच जनपद हापुड पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे-24 पर गांव चितोली थाना हापुड नगर के पास 04 अभियुक्तगणों 1-आदित्य पुत्र श्री मुनेश निवासी म0नं0 01 राजीव बिहार मण्डी चैक नई बस्ती कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर 2-सुधीर पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी काजीपुरा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद 3- योगेश उर्फ गुडडू पुत्र श्री जयभगवान निवासी बेगमाबाद कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद 4-सोनू पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी मण्डी चैक निकट संस्कृत महाविद्यालय कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर को पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार किया गया है तथा 02 अभियुक्त 1-मनोज पुत्र स्व0श्री बुद्वपाल सिंह निवासी रामगढ थाना ओरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर 2-नितिन पुत्र श्री भोपाल निवासी रिठानी मलीन बस्ती डबल स्टोरी थाना परतापुर जनपद मेरठ मौके से फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 6/7-11-2013 को थाना बहादुरगढ क्षेत्र से चालक की हत्या कर 200 कुन्तल दाल से भरे ट्रक लूटने की घटना को करना स्वीकार करते हुए घटना में लूटा गया दाल से भरा ट्रक नम्बर-एचआर-55एल-1389 को अभियुक्तगणों के कब्जे से बरामद किया गया है।उक्त ट्रक लूट व हत्या के सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ पर मु0अ0सं0 201/2013 धारा 394/302/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। उपरेाक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना हापुड नगर पर मु0अ0सं0 893/2013 धारा 147/148/149/307/420/467/468/471 भादवि एवं 25, 25/4 शस्त्र अधिनियम के अन्र्तगत अभियेाग पंजीकृत कराये गये है। गिरफ्तार अभियुक्तगण आदित्य, योगेश व सुधीर ने पलवाडा से बहादुरगढ जाने वाले रास्ते पर दिनांक 6/7-11-2013 को चालक की हत्या कर दाल से भरे ट्रक लूट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि हम तीनों की आपस में पहले से जान पहचान है तथा लूटे गये ट्रक के दूसरे ड्राईवर नितिन से भी हमारी जान पहचान है। हम तीनों ने ट्रक दूसरे ड्राईवर नितिन के साथ मिलकर दाल से भरे उक्त ट्रक को लूटने की योजना बनाई थी, येाजना के मुताबिक दिनांक 06/07-11-2013 की रात्रि में गांव पलवाडा से बहादुरगढ के बीच दाल से भरे ट्रक नम्बर-एचआर-55एल-1389 के चालक अनिल की हत्या कर लूट लिया था तथा उसकी लाश को बाग के किनारे फैंककर हम लोग ट्रक को लेकर अपने परिचित मनोज के गांव रामगढ थाना ओरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर आ गये थे, वहां पर हम लोगों ने सोनू निवासी गढमुक्तेश्वर को भी बुला लिया था। इन दोनों को ट्रक व माल लूटने के बारे में जानकारी देकर ट्रक व माल को बेचने की जिम्मेदारी देकर हम लोग वहां से चले गये थे। मनोज व सोनू ट्रक व माल को नही बेच पाये थे तो कल हम सभी ट्रक व माल को बेचने के लिये ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर गाजियाबाद जा रहे थे।
अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।      
गिरफ्तार अभियुक्तः-
1- आदित्य पुत्र श्री मुनेश निवासी म0नं0 01 राजीव बिहार मण्डी चैक नई बस्ती कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर।
2- सुधीर पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी काजीपुरा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
3- योगेश उर्फ गुडडू पुत्र श्री जयभगवान निवासी बेगमाबाद कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।
4- सोनू पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी मण्डी चैक निकट संस्कृत महाविद्यालय कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर।
फरार अभियुक्त
1- मनोज पुत्र स्व0श्री बुद्वपाल सिंह निवासी रामगढ थाना ओरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
2- नितिन पुत्र श्री भोपाल निवासी रिठानी मलीन बस्ती डबल स्टोरी थाना परतापुर जनप मेरठ।
बरामदगी का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 201/2013 धारा 394/302/201 भादवि थाना बहादुरगढ की लूट व हत्या से सम्बन्धित 200 कुन्तल दाल  से भरा हुआ ट्रक।
बरामद असलाह का विवरणः
 1- एक तंमचा-315 बोर देशी एवं एक कारतूस 315 बोर
 2- दो चाकू नाजायज।

Monday, 18 November 2013


                                    बैंक लूटने वाले पाँच लूटेरे गिरफ्तार

हापुड- दिनांक 17-11-2013 को थाना पिलखुआ व थाना धौलाना एवं क्राईम ब्रांच जनपद हापुड पुलिस द्वारा नैशनल हाईवे-24 से हिन्डालपुर गांव जाने वाले रास्ते पर स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कालिज में डकैती की योजना बनाते हुए 05 अभियुक्तगणों 1-भूरा उर्फ नसरूददीन पुत्र श्री सहाबुददीन निवासी ग्राम समाना थाना धौलाना जनपद हापुड 2-पप्पन पुत्र श्री राम प्रसाद निवासी ग्राम विधोली थाना खैरागढ जनपद आगरा 3-महबूब उर्फ दबंग पुत्र श्री मेहरबान निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 4-राशिद उर्फ राजा पुत्र श्री शमीम निवासी निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 5-रहीमुददीन उर्फ पहलवान पुत्र श्री मईउददीन निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार किया गया है तथा एक अभियुक्त राहुल कौषिक उर्फ सेंन्टी निवासी आरजे-6के/545 गली नं0-5 इन्दरापार्क, पालम कालोनी दिल्ली मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के पास से दो तंमचे, एक रिवाल्वर, एक पिस्टल व कारतूस व दिनांक 11-11-2013 को थाना पिलखुआ के डूहरी स्थित यूपी सर्व ग्रामीण बैंक (पंजाब नेशनल बैंक)  की बैंक डकैती की घटना को करना स्वीकार करते हुए घटना में लूटे गये कैश में से दो लाख चैहत्तर हजार रू बरामद हुये है ।

उपरेाक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना पिलखुआ पर मु0अ0सं0 463/2013 धारा 147/148/149/307/399/402 भादवि एवं 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियेाग पंजीकृत कराये गये है। अभियुक्त भूरा उर्फ नसरूददीन द्वारा गांव डूहरी में हुई बैंक डकैती की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि वह घटना में सम्मिलित पप्पन का पुराना साथी है। वह वर्ष 2008 में पिलखुआ के हत्या के अभियोग में जेल गया था, करीब तीन-चार माह पहले हम दोनों की जान पहचान पहलवान निवासी मेरठ ने घटना मे शामिल राजा व रहीमुददीन व महबूब से करायी थी। जबकि राहुल कौशिक उससे पूर्व से ही परिचित था। आज से करीब 15 दिन पूर्व हम सभी ने मिलकर डूहरी गांव में बैंक लूट की योजना बनायी थी, योजना के मुताबिक महबूब अपनी वेगनआर कार लेकर आया था। हम सभी ने दिनांक 11-11-2013 को दिन के करीब सवा बारह बजे डूहरी बैक से पांच लाख तीस हजार रूपये हथियारों के बल पर लूट लिये थे और महबूब कार में बैठकर निगरानी करता रहा था। हम लोगों ने बैक लूट के रूपयों में से 85-85 हजार रूपये आपस में बांट लिये थे और शेष रूपयों को खर्च कर लिया था। लूट के बाद हम सभी लोग अलग अलग हो गये थे। कल हम सभी लोग पॉलिटेक्निक कालिज में बैठकर पिलखुआ के एक मकान में लूट की योजना बना रहे थे। अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा जनपद हापुड, फरीदाबाद, दिल्ली में लूट की कई घटनायें की गई है।
अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियक्त नसरूददीन, पप्पन, रहीमुददीन, राशिद  के विरूद्ध   दिल्ली, हापुड में लूट, हत्या आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा बरामद कार के बारे में जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तः-
1- भूरा उर्फ नसरूददीन पुत्र श्री सहाबुददीन निवासी ग्राम समाना थाना धौलाना जनपद हापुड।
2- पप्पन पुत्र श्री राम प्रसाद निवासी ग्राम विधोली थाना खैरागढ जनपद आगरा।
3- महबूब उर्फ दबंग पुत्र श्री मेहरबान निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
4- राशिद उर्फ राजा पुत्र श्री शमीम निवासी निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
5- रहीमुददीन उर्फ पहलवान पुत्र श्री मईउददीन निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
फरार अभियुक्त
1- राहुल कौशिक उर्फ सेंन्टी निवासी आरजे-6के/545 गली नं0-5 इन्दरापार्क, पालम कालोनी दिल्ली।
बरामदगी का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 448/2013 धारा 395 भादवि थाना पिलुखआ की बैंक लूट से सम्बन्धित दो लाख चैहत्तर हजार रूपये।
 2- बैंक लूट की घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार नं0-डीएल-5-सीएफ-7184
3- पांच मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनियों के।
बरामद असलाह का विवरणः
4- दो तंमचे-315 बोर देशी एवं चार कारतूस 315 बोर
5- एक रिवाल्वर-32 बोर देशी मय पांच जिन्दा कारतूस।
6- एक पिस्टल 32 बोर देशी मय पांच जिन्दा कारतूस।
अभिुक्तगणों का आपराधिक इतिहासः-
1- नसरूददीन उर्फ भूरा पुत्र शाहबुद्दीन नि0 ग्राम समाना थाना धौलाना जनपद- हापुड। 
1- मु0अ0स0 340/08 धारा 147/148/149/504/506/302 भादवि थाना पिलखुवा थाना हापुड
2- मु0अ0स0 364/08 धारा 302/34 भादवि थाना संगम बिहार दिल्ली।
3- मु0अ0स0 406/08 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना पिलखुवा हापुड।
4- मु0अ0स0 441/08 धारा 307/34 भादवि थाना बदरपुर दिल्ली।
5- मु0अ0स0 649/08 धारा 2/3 गेैग0अधि0 थाना पिलखुवा हापुड।
6- मु0अ0स0 367/08 धारा 392/394/397 संगम बिहार दिल्ली।

2-  रहीमुद्दीन पुत्र मईउद्दीन नि0 फारूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद-गाजियाबाद।
1- मु0अ0स0 533/12 धारा 392/411/120बी भादवि थाना पिलखुवा हापुड।
2- मु0अ0स0 559/12 धारा 307 भादवि थाना पिलखुवा हापुड।
3- मु0अ0स0 560/12 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना पिलखुवा हापुड।

3-  राशिद उर्फ राजा पुत्र शमीम नि0 फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद-गजियाबाद।
1- मु0अ0स0 1096/11 धारा 395/412 भादवि थाना लोनी जनपद -गाजियाबाद।

Saturday, 2 November 2013

                                                 परिवार परामर्श  समिति, जनपद हापुड़
                                  (सेवा प्रदाता घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005)

जनपद हापुड़ में पारिवारिक विवादों को काउन्सलिंग से सुलझाने के लिए परिवार  परामर्श केन्द्र कार्यरत है, जिसमें कि अल्प कालीन 04 स्वयंसेवी सदस्य नियुक्त हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था को सेवा प्रदाता के रूप में अधिकृत किये जाने का प्राविधान है। इसके दृष्टिगत जनपद हापुड़ में प्रचलित परिवार परामर्श  केन्द्र को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत परिवार परामर्श  समिति के नाम से एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में दिनांकः 05-09-2013 को पंजीकृत कराया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
1- पारिवारिक विवादों एवं घरेलू प्रकरणों का परस्पर सहमति के आधार पर समाधान कराना, ताकि समस्याओं से जुड़े पहलुओं के निराकरण न होने पर तत्समबन्धी पक्ष द्वारा कानून के उल्लंघन की स्थिति न बन सके।
2- विधिपूर्ण साधनों द्वारा महिलाओं के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण करना, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, वित्तीय सहायता एवं काउन्सलिंग उपलब्ध कराना एवं उनका आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना।
उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 17 अक्टूबर, 2013 के अनुसार घरेलू  हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 10(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा परिवार परामर्श समिति, जनपद हापुड़, जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हापुड़ में स्थित है, को सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

Sunday, 27 October 2013


  1.                                   

                                       गोवंश की 613 खाल बरामद 


    हापुड -दिनांक 26.10.2013 को थाना गढमुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा गस्त के दौरान पलवाडा चैक पोस्ट के पास गजरौला से हापुड जा रहे एक संदिग्ध ट्रक नं0-एचआर-38ई-1847 को रोककर चैक किया गया तो उसमें से गौ वंश की 613 खालें बरामद हुई। ट्रक में ...सवार चार व्यक्तियों 1-सकूर पुत्र हिदायत निवासी बेगम सराय कस्बा व थाना सम्भल, जनपद सम्भल 2-मौ0 शाद पुत्र मुस्ताक आलम निवासी मौ0 चमन सराय कस्बा व थाना सम्भल, जनपद सम्भल 3-आसिफ पुत्र इकबाल निवासी मौ0 चमन सराय कस्बा व थाना सम्भल, जनपद सम्भल 4-इमरान पुत्र फकरे आलम निवासी मौ0 चमन सराय कस्बा व थाना सम्भल, जनपद सम्भल को गिरफ्तार किया गया है। पूछने पर उक्त चारों ने बताया कि इन खालों को गजरौला और उसके आसपास के इलाके से एकत्र करके ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चमडा पैंठ हापुड में बेचने के लिये ले जा रहे थे । उपरोक्त ट्रक एवं खालों की बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 443/2013 धारा 3/5क/8 सी0एस0 एक्ट व 420 भादवि के अन्र्तगत अभियोग पंजीकृतकर विवेचना की जा रही है तथा बरामद ट्रक के बारें में जानकारी की जा रही है।
    गिरफ्तार अभियुक्तः-
    1- सकूरपुत्र हिदायत निवासी बेगम सराय कस्बा व थाना सम्भल, जनपद सम्भल।
    2- मौ0 शाद पुत्र मुस्ताक आलम निवासी मौ0 चमन सराय कस्बा व थाना सम्भल , जनपद सम्भल।
    3- आसिफ पुत्र इकबाल निवासी मौ0 चमन सराय कस्बा व थाना सम्भल, जनपद सम्भल।
    4- इमरान पुत्र फकरे आलम निवासी मौ0 चमन सराय कस्बा व थाना सम्भल, जनपद सम्भल।
    बरामदगी का विवरणः-
    1- 613 गॉय की खाल
    2- ट्रक नम्बर-एचआर-38ई-1847

Friday, 25 October 2013


1400 लीटर रेक्टीफाइड  शराब  बरामद


हापुड- आज दिनांक 25.10.2013 को थाना गढमुक्तेश्वर, जनपद हापुड पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे-24 पर टोल टेक्स के पास गजरौला की तरफ से आ रहे एक संदिग्ध टाटा-407 ट्रकनं0-यूपी-13टी 5188 को रोक कर चैक किया गया तो उसमें सात ड्रमों मे भरी 1400 लीटर रेक्टीफाइड शराब बरामद की गयी है। बरामद रेक्टीफाइड शराब के साथ तीन व्यक्तियो 1-भोलू पुत्र बिसन कुमार निवासी म0नं0-1282 पन्नापुरी शक्तिनगर थाना हापुड देहात 2-भूप सिंह पुत्र पतराम निवासी म0नं0-1647 भीमनगर थाना हापुड देहात 3-पतराम पुत्र धन सिंह निवासी म0न0-1647 भीमनगर थाना हापुड देहात को गिरफ्तार किया गया है । तीनों अभियुक्तगणों द्वारा पूछने पर बताया कि वह तीनों टाटा-407 ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर उक्त बरामद रेक्टीफाइड शराब को सलारपुर गजरौला से मंगलम ट्रान्सपोर्ट, गाजियाबाद ले जा रहे थे। इस सम्बन्ध में थाना गढमुक्तेंश्वर पर गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध मु0अ0सं0-441/13 धारा-60 आबकारी अधिनियम व 272, 273, 420, 467, 468, 471 भादवि पंजीकृत कराया गया है । बरामद टाटा-407 ट्रक के बारे में जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तगण-
  1-भोलू पुत्र बिसन कुमार निवासी म0नं0-1282 पन्नापुरी शक्तिनगर थाना हापुड देहात।
  2-भूप सिंह पुत्र पतराम निवासी म0नं0-1647 भीमनगर थाना हापुड देहात।
  3-पतराम पुत्र धन सिंह निवासी म0न0-1647 भीमनगर थाना हापुड देहात।
बरामदगी का विवरण-  1- टाटा-407 नं0-यूपी-13टी 5188

  2-सात ड्रम रेक्टीफाइड शराब (1400 लीटर)

Thursday, 17 October 2013

तस्करी कर लाई जा रही 204 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद
हापुड़- आज दिनांक 17.10.2013 को थाना सिम्भावली जनपद हापुड पुलिस द्वारा एन0एच0-24 पर हापुड से गढ की तरफ आ रहे एक संदिग्ध आयशर कैंटर ट्रक नं0-डीएल 1एम-5551को रोककर सतर्कता के साथ चैक किया गया तो उसमें हरियाणा से तस्करी कर लायी जा रही 204 पेटी अग्रेजी शराब बरामद की गयी है। बरामद शराब के साथ दो व्यक्तियों 1-राजकुमार पुत्र बलजीत गांव रूडकी थाना कसाडा जनपद रोहतक हरियाणा 2-सचिन कुमार पुत्र युद्धराज निवासी वोहर थाना अरवल स्टेट जनपद रोहतक हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि वह दोनों आयशर कैंटर ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर शराब को बेचने के लिये प्रमोद निवासी शकरपुर थाना बाबूगढ के पास जा रहे थे। इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0- 246/2013 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व धारा 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। बरामद आयशर कैंटर के बारे में जानकारी की जा रही है। 
गिरफ्तार अभियुक्तगण-
      1- राजकुमार पुत्र बलजीत गांव रूडकी थाना कसाडा  
           जनपद रोहतक हरियाणा।

  2-  सचिन कुमार पुत्र युद्धराज निवासी वोहर थाना अरवल स्टेट
           जनपद रोहतक हरियाणा।
बरामदगी का विवरण-
      1- 149 पेटी बेस्टो विस्की  (कुल 7152 बोतल)
      2- 51 पेटी बेस्टो विस्की   ( कुल 612 बोतल)
      3- 04 पेटी पार्टी स्पेशल   (कुल 48 बोतल)


Tuesday, 15 October 2013


चोरों का गैंग माल सहित गिरफ्तार 






हापुड-कल दिनांक 14-10-2013 को थाना सिंभावली जनपद हापुड पुलिस द्वारा सिंभावली मिल से ग्राम हिम्मतपुर जाने वाले रास्ते पर जा रहे तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर चैक किया गया तो उनके द्वारा अपने नाम 1-फुरकान पुत्र श्री महफूज निवासी मौहल्ला जमाईपुरा गावं बक्सर थाना सिंभावली जनपद हापुड 2-तहसीन पुत्र श्री यासीन नि0 मौहल्ला सैफी कालोनी ग्राम सादुल्लापुर थाना गढ जनपद हापुड 3-शाहरूख पुत्र श्री इस्लाम निवासी ग्राम बक्सर थाना सिंभावली जनपद हापुड बताये गये। तीनों व्यक्तियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक इन्वर्टर, एक बैटरा-1600 वाट, एक बैलटेक रंगीन टी0वी0 14 इंच, एक सैट टाॅप बाक्स बरामद हुआ। उक्त तीनों व्यक्तियों ने पूछने पर बताया कि यह सामान हमने नैशनल हाईवे-24 बिजलीघर के सामने बनी दुकान से चोरी किया था, आज इसे बेचने के लिये जा रहे थे। उक्त बरामद माल के सम्बन्ध में पूर्व में ही थाना सिंभावली पर मु0अ0सं0 241/2013 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। तीनों अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अन्य चोरी की घटनाओं के बारे में पूछताछ की गई तो अभियुक्तगणों की निशादेही पर अभियुक्त फुरकान के किराये के कमरे से मु0अ0सं0 241/2013 धारा 380 भादवि थाना सिंभावली से सम्बन्धित आरोग्य मसाले, चाट मसाले, कुबेर/दिलबाग, पैन्टिग शैम्पू पाऊच, माचिस, साबुन आदि के कुछ पैकेट बरामद किये गये है और तीन चांदी की पायल बजन करीब 125 ग्राम बरामद की गई है। बरामद पायलों के बारे में पूछने पर अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि यह पायल व अन्य सामान हमने वैट गांव से चोरी किया था। बरामद चांदी की तीन पायलों के सम्बन्ध मे थाना सिंभावली पर पूर्व से ही मु0अ0सं0 210/2013 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
1-फुरकान पुत्र श्री महफूज निवासी मौहल्ला जमाईपुरा गावं बक्सर थाना सिंभावली जनपद हापुड।
2-तहसीन पुत्र श्री यासीन नि0 मौहल्ला सैफी कालोनी ग्राम सादुल्लापुर थाना गढ जनपद हापुड।
3-शाहरूख पुत्र श्री इस्लाम निवासी ग्राम बक्सर थाना सिंभावली जनपद हापुड।

बरामदगी का विवरण-

1-मु0अ0सं0 241/2013 धारा 380 भादवि थाना सिंभावली के अभियोग से सम्बन्धित एक इन्वर्टर, एक बैटरा-1600 वाट, एक बैलटेक रंगीन टी0वी0 14 इंच, एक सैट टाॅप बाक्स।
2-मु0अ0सं0 241/2013 धारा 380 भादवि थाना सिंभावली से सम्बन्धित आरोग्य मसाले, चाट मसाले, कुबेर/दिलबाग, पैन्टिग शैम्पू पाऊच, माचिस, साबुन आदि के आदि के कुछ पैकेट।
3-मु0अ0सं0 210/2013 धारा 380 भादवि थाना सिंभावली के अभियोग से सम्बन्धित तीन चांदी की पायल बजन करीब 125 ग्राम।

Saturday, 12 October 2013


चोरी की तीन मोटरसाईकिल बरामद

हापुड - कल दिनांक 11-10-13 को थाना सिम्भावली जनपद हापुड पुलिस द्वारा डिबाई गाँव से सिम्भावली जाने वाली नहर की पटरी पर संदिग्ध अवस्था में एक बिना नम्बर की मोटरसाईकिल पर जा रहे दो व्यक्तियो को रोककर चैक किया गया तो चैकिंग के दौरान रोहित पुत्र नरेश नि0 सौलदा थाना किठौर, मेरठ से एक तमन्चा 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुये है । मोटरसाईकिल पर सवार दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम तौहिद पुत्र युनूस नि0 जसौरा , थाना- मुण्डाली, जनपद – मेरठ बताया । अभियुक्त रोहित ने बरामद बिना नम्बर की स्पलैन्डर मोटरसाईकिल के बारे में बताया की यह बाईक मैने व शिवा नि0 दबथुआ ,जनपद- मेरठ के साथ मिलकर  दिनांक 25-09-13 को कस्बा सिम्भावली के एस.बी.आई. ए.टी.एम. के पास से चोरी की थी । उक्त बरामद स्पलैन्डर मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में पूर्व से ही थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0-235/13 धारा- 379 भादवि पंजीकृत है । अभियुक्त रोहित की निशानदेही पर बक्सर नहर रेगूलेटर के पास स्थित टूटे फूटे पडे मकान से एक पल्सर मोटरसाईकिल नम्बर यू.पी-15-ए.एच-0956 व एक बिना नम्बर प्लैट की काली स्पलैन्डर बरामद की गई है । बरामद मोटरसाईकिलों के बारे मे पूछने पर अभियुक्त तौहिद द्वारा बताया गया कि उक्त मोटरसाईकिलों को रोहित व शिवा द्वारा जनपद हापुड व गाजियाबाद से चुराया गया है और मै इन चोरी की मोटरसाईकिलो को रिजवान पुत्र तहसीन नि0 जसौरा, थाना – मुण्डाली, मेरठ को बेच देता हूँ। अभियुक्तगणो के विरूद्ध थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0-240/13 धारा-41/109 द0प्र0सं0 व 411 , 414 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है । बरामद अन्य मोटरसाईकिलो के बारे में जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण -
1. रोहित पुत्र नरेश नि0 सौलदा थाना किठौर, मेरठ 
2. तौहिद पुत्र युनूस नि0 जसौरा , थाना- मुण्डाली, जनपद – मेरठ
फरार अभियुक्तगण-
1. शिवा उर्फ शक्ति नि0 दबथुआ ,जनपद- मेरठ
2. रिजवान पुत्र तहसीन नि0 जसौरा, थाना – मुण्डाली, मेरठ
बरामद माल-
1. एक पल्सर मोटरसाईकिल नम्बर यू.पी-15-ए.एच-0956
2. एक बिना नम्बर प्लैट की काली स्पलैन्डर
3. मु0अ0सं0-235/13 धारा-379 भादवि से सम्बन्धित स्पलैन्डर मोटरसाईकिल
4. एक तमन्चा 315 बोर व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर


 

Monday, 7 October 2013


फर्जी आइडी व  फोटो  पर सिम बेचने वाला Distributor गिरफ्तार 

                                 
                             
हापुड – दिनांक 30-09-13 को क्राईम-ब्रान्च जनपद हापुड को सूचना प्राप्त हुई की जनपद हापुड व आस पास के जनपदो व उत्तराखण्ड में वोडाफोन के प्रीपेड सिमों को फर्जी आई.डी. व फोटो लगाकर बेचा जा रहा है । जिस पर बेचने वाले डिस्ट्रीब्यूटर को कम्पनी से अच्छा कमीशन प्राप्त होता है और टारगेट पूरा करने पर डिस्ट्रीब्यूटर को विदेशो में घूमने के लिये भेजा जाता है । इस सूचना पर क्राईम ब्रान्च द्वारा कार्यवाही करते हुये रेलवे रोड हापुड पर स्थित मनी टेलिकॉम नाम की दुकान की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान दुकान के अन्दर भारी मात्रा में वोडाफोन कम्पनी के एक्टिवेट किये गये सिमकार्ड , नोन एक्टिवेट सिमकार्ड व मोबाईल फोन व विभिन्न जनपदो के गाँव व कस्बो मे रहने वाले महिला व पुरूषो के स्कैन किये गये फोटो , निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये मतदाता पहचान पत्रो की फोटो स्टेट प्रतिया एंवम विभिन्न जनपदो में तैनात पुलिसकर्मियो के स्कैन किये गये फोटो व पुलिसकर्मियो के परिचय पत्रो की फोटो स्टेट प्रतियां और विभिन्न दुकानदारो / उप –डिस्ट्रीब्यूटरो के नाम से बनी मोहरें भारी मात्रा में बरामद हुई है । दुकान से तलाशी के दौरान इन सिमो को एक्टिवेट करने में प्रयुक्त किये जाने वाले मोबाईल फोन्स ,फोटो व आई.डी. को स्कैन करने में प्रयुक्त कम्पयूटर , प्रिन्टर / स्कैनर बरामद किये गये है । दुकान के अन्दर से कुछ भरे व कुछ आधे भरे हुये फार्म जिन पर एक ही व्यक्ति के फोटो व मतदाता पहचान पत्र लगे है, बरामद हुये है । दुकान मालिक हिमान्शु जैन नि0 न्यू पन्नापुरी हापुड ने पूछने पर बताया की मैं एक आई.डी. व एक फोटो को कम्पयूटर से स्कैन करके उसके कई फोटो व कई आई.डी. बना लेता हूँ उसके बाद कस्टमर एप्लिकेशन फार्मो को इन आई.डी. व फोटो के आधार पर भरकर उस पर विभिन्न दुकानदारो / सब-डिस्ट्रीब्यूटरो की फर्जी मोहरें लगाकर फार्म को पूरा कर कम्पनी से सिम चालू कराकर बेच देता हूँ । इस तरह से एक ही फोटो व आई.डी. पर मेरे द्वारा 20 – 25 सिम को एक्टिवेट कराकर इन सिम कार्डो को ज्यादा कीमत पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार मुझे अच्छा मुनाफा प्राप्त हो जाता है और कम्पनी द्वारा दिया गया टारगेट भी पूरा हो जाता है कम्पनी द्वारा टारगेट पूरा करने पर मै घूमने के लिये बैंकाक भी जा चुका हूँ । इन बरामद मोबाईलो फोनो के बारे में पूछने पर हिमान्शु द्वारा बताया गया की यह मोबाईल सिमो को एक्टीवेट करने के काम में आते है । अभियुक्त हिमान्शु को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना हापुड नगर पर मु0अ0सं0- 781/13 धारा- 420,467,468,471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
1.हिमान्शु जैन पुत्र विधानचन्द जैन नि0 न्यू पन्नापुरी, थाना हापुड देहात, जनपद हापुड
बरामदा माल-
1. वोडाफोन कम्पनी के 720 चालू सिम
2. वोडाफोन कम्पनी के 537 नोन एक्टिवेट सिम
3. 450 डिस्ट्रीब्यूटरो की मोहरें
4. 4500 विभिन्न महिला – पुरूषो के कलर फोटो
5. 01 मॉनीटर व 02 सी.पी.यू.
6. 01 कलर प्रिन्टर / स्कैनर
7. सिमो को चालू करने में प्रयुक्त 18 मोबाईल
8. 3500 स्कैन की गई फर्जी आई.डी.