Saturday, 2 November 2013

                                                 परिवार परामर्श  समिति, जनपद हापुड़
                                  (सेवा प्रदाता घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005)

जनपद हापुड़ में पारिवारिक विवादों को काउन्सलिंग से सुलझाने के लिए परिवार  परामर्श केन्द्र कार्यरत है, जिसमें कि अल्प कालीन 04 स्वयंसेवी सदस्य नियुक्त हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था को सेवा प्रदाता के रूप में अधिकृत किये जाने का प्राविधान है। इसके दृष्टिगत जनपद हापुड़ में प्रचलित परिवार परामर्श  केन्द्र को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत परिवार परामर्श  समिति के नाम से एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में दिनांकः 05-09-2013 को पंजीकृत कराया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
1- पारिवारिक विवादों एवं घरेलू प्रकरणों का परस्पर सहमति के आधार पर समाधान कराना, ताकि समस्याओं से जुड़े पहलुओं के निराकरण न होने पर तत्समबन्धी पक्ष द्वारा कानून के उल्लंघन की स्थिति न बन सके।
2- विधिपूर्ण साधनों द्वारा महिलाओं के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण करना, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, वित्तीय सहायता एवं काउन्सलिंग उपलब्ध कराना एवं उनका आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना।
उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 17 अक्टूबर, 2013 के अनुसार घरेलू  हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 10(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा परिवार परामर्श समिति, जनपद हापुड़, जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हापुड़ में स्थित है, को सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

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