Wednesday, 13 September 2017

थाना हापुड़ नगर पुलिस ने पुलिस अभिरक्षा से करीब 21 महीने से फरार चल रहे 12 हजार रूपये के ईनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

संक्षिप्त विवरण:-
              दिनांक 27.01.2007 को श्री सुनील कुमार पुत्र श्री बिजेन्द्र शर्मा निवासी देवली ढाना थाना सिम्भावली जनपद हापुड द्वारा मु0अ0सं0 22/2007 धारा 302,201 भादवि का अभियोग इस आशय का पंजीकृत कराया गया कि दिनांक 26.01.2007 को उसके भाई अंकित की हत्या 1. मुलचन्द पुत्र रामस्वरूप, 2. रामधन पुत्र तेजपाल निवासीगण देवली ढाना थाना सिम्भावली जनपद हापुड, 3. मुकेश पुत्र राजवीर निवासी लिसाडी थाना सिम्भावली जनपद हापुड ने कर दी और लाश को जंगल ग्राम भोदापुर थाना सिम्भावली में फेंक कर छुपाने की कोशिश की।

पुलिस द्वारा उक्त नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसकी सुनवाई पश्चात मा0 न्यायालय द्वारा तीनों अभियुक्तों को वर्श 2010 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। तीनों अभियुक्त जिला कारावास डासना जनपद गाजियाबाद की सजा भुगत रहे थे। इसी बीच अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूले उर्फ योगेन्द्र को जिला कारागार में ही फिसल के गिर जाने के कारण कमर में चोट आ गयी। जिसे इलाज के लिये पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार गाजियाबाद से मैडिकल काॅलेज मेरठ दिनांक 17.12.2015 को भर्ती कराया गया था। वहां पीएमआर वार्ड में बैड नम्बर 80 पर अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूले को भर्ती कर इलाज चल रहा था कि दिनांक 11.01.2016 को प्रातः काल ड्यूटी में लगे सिपाहियों को नींद आ जाने का लाभ उठाकर अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूले पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था।  

कृत कार्यवाही का परिणाम:-
पुलिस अभिरक्षा से अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूले के फरार होने पर अभियुक्त मूलचन्द सहित ड्यूटी कर रहे दोनों आरक्षियों के विरूद्ध मु0अ0सं0 39/2016 धारा 223,224 भादवि का अभियोग दिनांक 11.01.2016 को थाना मैडिकल कालेज जनपद मेरठ मे पंजीकृत हुआ था। 

हत्या के अभियोग में आजीवन कारावास की सजा पाये अभियुक्त का पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के बाद करीब 21 माह से पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र मेरठ द्वारा 12000/- रूपये का ईनाम भी घोषित किया जा चुका था। इसी बीच दिनांक 13.09.2017 को कोतवाली हापुड नगर पुलिस को सुबह के समय अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की तलाशी व चैकिंग के दौरान ये सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति मेरठ रोड ओवर ब्रिज के नीचे से मोदीनगर रोड की तरफ पैदल ही जा रहा है। यह कोई पुराना शातिर बदमाश लग रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा ओवर ब्रिज के नीचे जाकर वहां मौजूद एवं आ जा रहे लोगों की चैकिंग की जाने लगी कि एक व्यक्ति अपने को पु
लिस की नजर से बचाते हुए भागने का प्रयास किया कि पुलिस टीम के एक आरक्षी द्वारा उक्त व्यक्ति को पहचान लिया गया कि यह मूलचन्द उर्फ मूले उर्फ योगेन्द्र है, जिसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी, और यह पुलिस अभिरक्षा से फरार है। पुलिस द्वारा मेरठ ओवर ब्रिज की नीचे उक्त फरार अभियुक्त को सुबह 08ः30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। 

पूछताछः-
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अस्पताल मे दिनांक11.01.2016 को प्रातः काल जब दोनों सिपाहियों को नींद आ गयी तो वह इसका फायदा उठाते हुए पेशाब करने के बहाने अपने बैड से उठकर धीर-धीरे वार्ड से बाहर आ गया और गंगा के खादर क्षेत्र में जाकर छिपकर कुछ दिन रहा। फिर दिल्ली में जाकर छिपकर रहने लगा। इस बीच मैं अपने गांव की तरफ आ गया था और आज सुबह के समय बस से मेरठ तिराहे पर आकर उतरा और ट्रेन से अपने परिचित के यहां जाने के लिये ओवर ब्रिज के नीचे से रेलवे लाईन के किनारे होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। 
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
1ः- मूलचन्द उर्फ मूले उर्फ योगेन्द्र पुत्र रामस्वरूप निवासी देवली ढाना थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
बरामदगी का विवरणः-
1ः- एक तमंचा ़315 बोर।
2ः- तीन जिन्दा कारतूस ़315 बोर।
अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूले उर्फ योगेन्द्र उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-
1ः- मु0अ0सं0 280/2000 धारा 307 भादवि थाना किठौर जनपद मेरठ।
2ः- मु0अ0सं0 282/2000 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना किठौर जनपद मेरठ।
3ः- मु0अ0सं0 144/2002 धारा 307 भादवि थाना किठौर जनपद मेरठ।
4ः- मु0अ0सं0 146/2002 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना किठौर जनपद मेरठ।
5ः- मु0अ0सं0 179/2002 धारा 11जी दं0प्र0सं0 थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
6ः- मु0अ0सं0 185/2002 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट. थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
7ः- मु0अ0सं0 22/2007 धारा 302,201 भादवि थाना सिम्भावली जनपद हापुड।
8ः- मु0अ0सं0 39/2016 धारा 223,224 भादवि थाना मैडिकल कालेज जनपद मेरठ।
9ः- मु0अ0सं0 889/2017 धारा 25 शस्त्र अधिनियम थाना हापुड नगर जनपद हापुड।

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