कृपया सादर अवगत कराना है कि दिनांक 09-07-2017 को इलैक्ट्राॅनिक मीडिया पर एक खबर प्रसारित की जा रही थी, कि ’’दबंगों द्वारा व्यापारी से मारपीट की गयी और पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी’’।
उपरोक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है दिनांक 04.07.2017 को थाना पिलखुआ क्षेत्रान्तर्गत स्थित मौहल्ला खटीकान के पडोसियों में डण्डे सरिया से मारपीट हुई थी। मौहल्ला खटीकान के वादी श्री घनष्याम पुत्र बुद्धप्रकाष व अभियुक्तगण 1. अमित, 2. मनोज पुत्रगण बुलाखी, 3. धर्मेष जौहर पुत्र मुन्षी, 4. मामचन्द्र जौहर पुत्र मुन्षी में आपस में कुलदीप को लेकर चण्डी मन्दिर के पास मारपीट हुई थी। मनोज व अमित तथा कुलदीप पुत्र राधे निवासी मौहल्ला खटीकान तीनों को पूर्व में ही दिनांक 25.03.2017 को धारा 151 दं0प्र0सं0 में पाबन्द कराया जा चुका है। धर्मेष जौहर पेषे से वकील हैं जो गाजियाबाद में ठेकेदारी करते हैं तथा मामचन्द्र जौहर पेषे से अध्यापक हैं। वादी घनष्याम भी दिल्ली में सब्जी बेचता है। कुलदीप खटीक का पक्ष वादी घनष्याम लेता था, इसी बात को लेकर खटीक मौहल्ले के पडोसियों में डण्डे व सरिया से मारपीट हुई थी। उक्त घटना किसी व्यापार को लेकर मारने-पीटने सम्बन्धी बात न होकर पडोसियों ने वादी को डण्डे सरिया से मारा पीटा था। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 05-07-2017 को थाना पिलखुआ पर एनसीआर नं0-141/2017 धारा-323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। मजरूब की मैडिकल/एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर उक्त एनसीआर को दिनांक 07-07-2017 को मु0अ0सं0 652/17 धारा 323,325,504,506 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 10-07-2017 को धारा-308 भादवि की वृद्धि की गयी एवं दिनांक 11-07-2017 को अभियुक्तगण मनोज व अमित को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निषानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा व लोहे का पाईप बरामद किया जा चुका है। अभियोग में नामित षेश अभिुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास जारी है, जिनकी अतिषीघ्र गिरफ्तारी कर अभियोग का निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देषित कर दिया गया है।
यहाॅ यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना से सम्बन्धित दोनों पक्ष एक ही मौहल्ले के रहने वाले हैं तथा दोनों ही पक्ष खटीक जाति से सम्बन्ध रखते हैं। वादी श्री घनष्याम पक्ष के कुलदीप नामक युवक द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर की एक अन्य जाति की युवती से विवाह कर लिया था, जिसके सम्बन्ध में जनपद मुजफ्फरनगर में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बात से दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से ही मनमुटाव उत्पन्न था एवं पूर्व में दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुयी थी, जिसके सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में दिनांक 25-03-2017 को सम्बन्धित के विरूद्ध धारा-151 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही भी की जा चुकी है। स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में तत्परता से वैधानिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 11-07-2017 को अभियुक्तगण मनोज व अमित को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निषानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा व लोहे का पाईप बरामद किया जा चुका है।
उपरोक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है दिनांक 04.07.2017 को थाना पिलखुआ क्षेत्रान्तर्गत स्थित मौहल्ला खटीकान के पडोसियों में डण्डे सरिया से मारपीट हुई थी। मौहल्ला खटीकान के वादी श्री घनष्याम पुत्र बुद्धप्रकाष व अभियुक्तगण 1. अमित, 2. मनोज पुत्रगण बुलाखी, 3. धर्मेष जौहर पुत्र मुन्षी, 4. मामचन्द्र जौहर पुत्र मुन्षी में आपस में कुलदीप को लेकर चण्डी मन्दिर के पास मारपीट हुई थी। मनोज व अमित तथा कुलदीप पुत्र राधे निवासी मौहल्ला खटीकान तीनों को पूर्व में ही दिनांक 25.03.2017 को धारा 151 दं0प्र0सं0 में पाबन्द कराया जा चुका है। धर्मेष जौहर पेषे से वकील हैं जो गाजियाबाद में ठेकेदारी करते हैं तथा मामचन्द्र जौहर पेषे से अध्यापक हैं। वादी घनष्याम भी दिल्ली में सब्जी बेचता है। कुलदीप खटीक का पक्ष वादी घनष्याम लेता था, इसी बात को लेकर खटीक मौहल्ले के पडोसियों में डण्डे व सरिया से मारपीट हुई थी। उक्त घटना किसी व्यापार को लेकर मारने-पीटने सम्बन्धी बात न होकर पडोसियों ने वादी को डण्डे सरिया से मारा पीटा था। उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 05-07-2017 को थाना पिलखुआ पर एनसीआर नं0-141/2017 धारा-323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। मजरूब की मैडिकल/एक्स-रे रिपोर्ट के आधार पर उक्त एनसीआर को दिनांक 07-07-2017 को मु0अ0सं0 652/17 धारा 323,325,504,506 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विवेचना में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिनांक 10-07-2017 को धारा-308 भादवि की वृद्धि की गयी एवं दिनांक 11-07-2017 को अभियुक्तगण मनोज व अमित को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निषानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा व लोहे का पाईप बरामद किया जा चुका है। अभियोग में नामित षेश अभिुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु समुचित प्रयास जारी है, जिनकी अतिषीघ्र गिरफ्तारी कर अभियोग का निस्तारण करने हेतु सम्बन्धित को निर्देषित कर दिया गया है।
यहाॅ यह उल्लेखनीय है कि उक्त घटना से सम्बन्धित दोनों पक्ष एक ही मौहल्ले के रहने वाले हैं तथा दोनों ही पक्ष खटीक जाति से सम्बन्ध रखते हैं। वादी श्री घनष्याम पक्ष के कुलदीप नामक युवक द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर की एक अन्य जाति की युवती से विवाह कर लिया था, जिसके सम्बन्ध में जनपद मुजफ्फरनगर में अभियोग पंजीकृत है। उक्त बात से दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से ही मनमुटाव उत्पन्न था एवं पूर्व में दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुयी थी, जिसके सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस द्वारा पूर्व में दिनांक 25-03-2017 को सम्बन्धित के विरूद्ध धारा-151 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही भी की जा चुकी है। स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में तत्परता से वैधानिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 11-07-2017 को अभियुक्तगण मनोज व अमित को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निषानदेही पर घटना में प्रयुक्त डण्डा व लोहे का पाईप बरामद किया जा चुका है।
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