Friday, 29 November 2013

                                                 नकली  खाद बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी 


हापुड- दिनांक 25.11.2013 को थाना हापुडनगर व क्राईम ब्रान्च जनपद हापुड पुलिस द्वारा दिल्ली रोड पर सेचुरी फैक्ट्री के सामने स्थित गोदाम पर छापा मारने की कार्यवाही की गयी तो 3-4 व्यक्ति जो खाद के मिश्रण को खाली बोरों में भरकर उनकी पैंकिंग एवं सिलाई कर रहे थे मौके से फरार हो गये। उक्त गोदाम के अन्दर भारी मात्रा में विभिन्न कम्पनियों के 3942 खाद के बोरे एवं सिलाई मशीन, बैग क्लोजर मशीन, धागे की नलकी व 148 विभिन्न कम्पनियों के मार्का लगे खाली कट्टे बरामद हुए हैं। जानकारी करने पर पता चला कि यह गोदाम अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक विजय कुमार द्वारा किराये पर लिया गया है, यहा पर विजय कुमार द्वारा विदेशों से आयातित खाद के नये बोरे तैयार कराकर उनमें नकली खाद भरकर विभिन्न कम्पनियों के फर्जी मार्का लगाकर किसानों को बेचने के लिये गोदाम में रखते हैं। उक्त गोदाम में रखे नकली व मिलावटी खाद के सैम्पल जांच के लिये रखकर उपरोक्त बरामद माल को गोदाम में ही सील किया गया है। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी के मालिक विजय कुमार के विरूद्ध थाना हापुडनगर पर मु0अ0सं0-905/13 धारा-420/467/468/471 भादवि व 3/7 ई0सी0 एक्ट व धारा-19ए-19(सी-3) फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर एक्ट 1985 एवं धारा-63 कापीराइट एक्ट का अभियोग पंजीकृृत कराया गया है। अभियुक्त विजय कुमार की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

अभियुक्त का विवरण:-अग्रवाल टैडिंग कंपनी गढ दिल्ली रोड हापुड के मालिक विजय कुमार
बरामद माल:-
1. कैल्शियम सल्फेट खाद के 991 कट्टे
2. सरदार यूरिया के 420 कटटे
3. रामबाण सिंघल सुपर फास्फेट दानेदार खाद के 150 कटटे
4. आई0पी0एल0 डाई के 240 कट्टे।
5. फास्फेट सल्फेट के 507 कट्टे।
6. सरदार डीएपी के 24 कट्टे।
7. चेतक डीएपी के 144 कट्टे।
8. बायो खाद के 100 कट्टे।
9. ज्योति डीएपी के 46 कट्टे।
10. रामबाण पाउडर के 600 कट्टे।
11. के0पी0 लिमिटेड के 720 कट्टे।

                        टैक्स्टाइल छपाई फैक्टी में हुई  लूट  व  दोहरे हत्याकांड का खुलासा  


हापुड- दिनांक 05/06-10-2013 की रात्री में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा बृजेश टैक्स्टाइल छपाई फैक्टी मोदीनगर रोड पिलुखवा में चौकीदार नंदकिशोर व रंगमास्टर सुधीर की हत्या कर गल्ले में रखे रूपये लूटने की घटना की गई थी, इस दोहरे हत्याकाड व लूट के सम्बन्ध में थाना पिलुखवा पर फैक्ट्री मालिक श्री बृजेश द्वारा मुअ0सं0 401/2013 धारा 394/302 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था । उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए  कल दिनांक 28-11-2013 कों  थाना पिलखुआ जनपद हापुड पुलिस द्वारा मेरठ से हरिद्वार जाने वाले रास्ते पर शौभापुर चैपला के पास प्राप्त सूचना के आधार पर 03 संदिग्ध व्यक्तियों 1-सलमान पुत्र श्री इमामुददीन निवासी जैनपुर थाना जानी जनपद मेरठ 2- गौरव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी रामपुर थाना सरूरपुर जनपद मेरठ हाल निवासी शोभापुर चौपला मयूर बिहार थाना ककंरखेडा जनपद मेरठ 3-सलमान पुत्र श्री महमूद निवासी शोभापुर थाना ककंरखेडा जनपद मेरठ। हाल निवासी खडोली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से15,780/-रूपये व मृतक चौकीदार  नंदकिशोर से लूटा गया मोबाईल फोन बरामद हुए है। गिरफ्तार अभियुक्तगण सलमान, गौरव, सलमान ने दिनांक 05/6-10-2013 की रात्रि में पिलखुआ में बृजेश लाला की फैक्ट्री में हुई हत्या व लूट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि हम तीनों की आपस में पहले से जान पहचान है। पूछने पर सलमान पुत्र श्री इमामुददीन निवासी जैनपुर ने बताया है कि माह सितम्बर में मेरे पिता जी मुझे व मेरे भाई नूरू को लेकर पिलखुआ में रिश्तेदार शौकीन के घर आ गये थे। शौकीन ने मुझे व मेरे भाई को बृजेश लाला की फैक्ट्री में थान धोने का काम दिलाया था। मैने करीब 15 दिन फैक्ट्री में काम किया था। इसी बीच मेरे दोस्त सलमान पुत्र महमूद व गौरव पुत्र सुरेन्द्र दो-तीन बार मेरठ से मुझसे मिलने आये थे। फैक्ट्री में लाला बृजेश व उनका मुनीम रोजाना लाखों रूपयों का लेन-देन करते थे और इन रूपयों, को मुनीम के कमरे के गल्लें में रख देते थे, इन रूपयों को लूटने के लिए मैने उक्त टैक्स्टाईल फैक्टी की नौकरी छोड दी और वापस अपने घर मेरठ आ गया था, वहां पर हम तीनों ने मिलकर फैक्ट्री में लूट करने की योजना बनायी थी। योजना के मुताबिक दिनांक 05-10-2013 को रात्रि में पिलखुआ आ गये थे। सुबह करीब 03-00 बजे फैक्ट्री पहुॅचकर फैक्ट्री का गेट चौकीदार से खुलवा लिया था, चौकीदार मुझे पहले से ही जानता था और चौकीदार ने मेरी बात बृजेश लाला से भी करायी थी। हम तीनो नेे थान धोने का बहाना कर लोहे की राड/ईटों व तंमचे की बट से पीट-पीटकर चैकीदार व रंगमास्टर की,हमें पहचाने जाने के डर से हत्या कर दी थी। इसके बाद हमने मुनीम के कमरे का ताला तोडकर गल्ले में रखें 32, 500/- रूपये व चौकीदार का इन्टैक्स कम्पनी का मोबाईल लूट लिये थे और लोहे की राड व टूटा हुआ तंमचा अतरौली गांव के जंगल में छिपा दिया था तथा लूटे गये रूपये आपस में बॉट लिये थे। इसके बाद हम लोग वापस मेरठ भाग गये थे। 
थाना पिलखुआ पुलिस द्वारा अभिुयक्तगणों की निशादेही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त लोहे की रोड व टूटा हुआ तंमचा 12 बोर अतरौली गांव से बरामद किया गया है। अभियुक्तगणों को धारा 394/302/411 भादवि के अन्र्तगत गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-
1- सलमान पुत्र श्री इमामुददीन निवासी जैनपुर थाना जानी जनपद मेरठ।
2- गौरव पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी रामपुर थाना सरूरपुर जनपद मेरठ हाल निवासी शोभापुर चैपला मयूर बिहार थाना ककंरखेडा जनपद मेरठ।
3- सलमान पुत्र श्री महमूद निवासी शोभापुर थाना ककंरखेडा जनपद मेरठ। हाल निवासी खडोली थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ।

बरामदगी का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 401/2013 धारा 394/302 भादवि थाना पिलखुआ की घटना में हत्या कर लूटा गया एक इन्टैक्स कम्पनी का मोबाईल।
2- अभियुक्तों से बरामद तीन मोबाईल फोन।
3- मु0अ0सं0 401/2013 धारा 394/302 भादवि थाना पिलखुआ की घटना में हत्या कर लूटे गये कैश में से 15,780/-रूपये।
बरामद असलाह का विवरणः 
1-एक टूटा तंमचा 12 बोर देशी
2-एक रॉड  लोहे की।

  




Wednesday, 27 November 2013

हरियाणा से तस्करी कर लायी  अग्रेजी शराब बरामद 



हापुड : आज दिनांक 27.11.2013 को थाना कोतवाली नगर जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा गस्त के दौरान मोदीनगर से हापुड जाने वाले रास्ते पर केशव नगर चैकी के सामने एक संदिग्ध आयशर कैन्टर नं0-एचआर-38जी-5129 को रोक कर सर्तकता के साथ चैक किया गया, तो उसमें हरियाणा से तस्करी कर लायी जा रही 149 पेटी अग्रेजी शराब पायी गई। शराब के साथ एक व्यक्ति ओमी पुत्र रामदयाल नि0 जौरा थाना जौरा जनपद मुरैना, मध्यप्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा। अभियुक्त द्वारा पूछने पर भागने वाले व्यक्ति का नाम सतेन्द्र नि0 फरीदाबाद बताया गया और पूछने पर बताया कि हम दोनों आयशर कैन्टर पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर शराब को मुरादाबाद में बेचने के लिये ला रहे थे। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर हापुड पर मु0अ0सं0 912/13 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। बरामद आयशर कैन्टर के बारे में जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्त गणः-
1- ओमी पुत्र रामदयाल नि0 जौरा थाना जौरा जनपद मुरैना, मध्यप्रदेश।
फरार अभियुक्त का नामः-
1- सतेन्द्र नि0 फरीदाबाद।
बरामदा मालः-
 1- 149 पेटी इम्पेक्ट (7152 बोतल)
 2- आयशर कैन्टर नं0-एचआर-38जी-5129

Sunday, 24 November 2013

                                             चोरी की गाये व सोने-चांदी के जेवर बरामद 


हापुड़ - कल दिनांक 23.11.2013 को थानागढ जनपद हापुड पुलिस द्वारा ब्रजघाट से पलवाडा जाने वाले रोड पर स्थित प्राइमरी स्कूल में बैठकर चोरी की योजना बनाते हुए 04 अभियुक्तगणों 1- राहुल पुत्र मुन्ना निवासी ब्रजघाट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड 2- भीम पुत्र मुकुट निवासी सिकन्दरपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड 3- गजेन्द्र पुत्र कन्छिद यादव निवासी सिकन्दपुर थाना बहादुरगढजनपद हापुड 4- शिव कुमार पुत्र नेत्रपाल निवासी बांगडपुर थाना गढ जनपद हापुड को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 02 तमंचे, 05 कारतूस व 02 छूरी व 04 मोटरसाईकिल बरामद किये गये हैं। उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ पर मु0अ0सं0-466/13 धारा-401 भादवि तथा 25, 25/4 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृृत कराये गये हैं।   

अभियुक्तगणों द्वारा पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा जनपद में चोरी की कई घटनाऐं की गई हैं। अभियुक्तगणों द्वारा चोरी की घटनाओं को स्वीकार करते हुये बताया गया कि दिनांक 11/12.11.2013 को थाना गढ के कस्बा ब्रजघाट के एक मकान से सोने के जेवर चोरी किये थे व दिनांक 16.11.2013 को ब्रजघाट स्थित गणपति गौशाला से गाय-बैलों की चोरी की थी, दिनांक 01.09.2013 को थाना बहादुरगढ के पसवाडा गांव स्थित गणपति गौशाला के फार्म हाऊस से गाय-बैल व मोबाईल चोरी किये थे। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर अभियुक्त राहुल के घर से दिनांक 11/12.11.2013 को वेदपाल के घर से चोरी किये गये सोने-चांदी के जेवर व पसवाडा स्थित फार्म हाऊस से चोरी किया गया मोबाईल बरामद किये गये हैं। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर ब्रजघाट के जंगल से दिनांक 16.11.2013 को गौशाला चोरी किये गये 08 गाय व एक बैल को भी बरामद किया गया है।    उपरोक्त घटनाओं के सम्बन्ध मे थाना बहादुरगढ व गढ पर अभियोग पंजीकृत हैं। 
अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास व बरामद मोटरसाईकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1- राहुल पुत्र मुन्ना निवासी ब्रजघाट थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड।
2- भीम पुत्र मुकुट निवासी सिकन्दरपुर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
3- गजेन्द्र पुत्र कन्छिद यादव निवासी सिकन्दपुर थाना बहादुरगढजनपद हापुड।

4- शिव कुमार पुत्र नेत्रपाल निवासी बांगडपुर थाना गढ जनपद हापुड।
बरामद मालः-
1- थाना गढ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-459/13 धारा 380 भादवि से सम्बन्धित एक चांदी की  पाजेब, 06 सोने की बाली, 02 सोने के टोप्स।
2- थाना बहादुरगढ पर पंजीकृृत मु0अ0सं0-165/13 धारा-380 भादवि से सम्बन्धित एक मोबाईल फोन (नोकिया) ।
3- थाना गढ पर पंजीकृृत मु0अ0सं0- 465/13 धारा-457/380 भादवि से सम्बन्धित 08 गाय, 01 बैल।

4- एक अपाची मोटरसाईकिल नं0-डीएल-03एफ-ए एफ-5750
5- एक मोटरसाईकिल बजाज एक्ससीडी नं0- यूपी-14बी बी-2112

6- एक बिना नम्बर की डिस्कवर मोटरसाईकिल।
7- एक बिना नम्बर की बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल।

बरामद असलाहः-
1- एक तमंचा 12 बोर व 03 कारतूस 12 बोर।
2- एक तमंचा 31502 कारतूस।
3- 02 छूरी।

Saturday, 23 November 2013

                                चालक की हत्या कर ट्रक व अट्ठारह लाख की दाल लूटने वाला गैंग दबोचा





दिनांक 22-11-2013 को थाना बहादुरगढ, थाना हापुड नगर एवं क्राईम ब्रांच जनपद हापुड पुलिस द्वारा नेशनल हाईवे-24 पर गांव चितोली थाना हापुड नगर के पास 04 अभियुक्तगणों 1-आदित्य पुत्र श्री मुनेश निवासी म0नं0 01 राजीव बिहार मण्डी चैक नई बस्ती कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर 2-सुधीर पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी काजीपुरा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद 3- योगेश उर्फ गुडडू पुत्र श्री जयभगवान निवासी बेगमाबाद कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद 4-सोनू पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी मण्डी चैक निकट संस्कृत महाविद्यालय कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर को पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार किया गया है तथा 02 अभियुक्त 1-मनोज पुत्र स्व0श्री बुद्वपाल सिंह निवासी रामगढ थाना ओरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर 2-नितिन पुत्र श्री भोपाल निवासी रिठानी मलीन बस्ती डबल स्टोरी थाना परतापुर जनपद मेरठ मौके से फरार हो गये। गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 6/7-11-2013 को थाना बहादुरगढ क्षेत्र से चालक की हत्या कर 200 कुन्तल दाल से भरे ट्रक लूटने की घटना को करना स्वीकार करते हुए घटना में लूटा गया दाल से भरा ट्रक नम्बर-एचआर-55एल-1389 को अभियुक्तगणों के कब्जे से बरामद किया गया है।उक्त ट्रक लूट व हत्या के सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ पर मु0अ0सं0 201/2013 धारा 394/302/201 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। उपरेाक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना हापुड नगर पर मु0अ0सं0 893/2013 धारा 147/148/149/307/420/467/468/471 भादवि एवं 25, 25/4 शस्त्र अधिनियम के अन्र्तगत अभियेाग पंजीकृत कराये गये है। गिरफ्तार अभियुक्तगण आदित्य, योगेश व सुधीर ने पलवाडा से बहादुरगढ जाने वाले रास्ते पर दिनांक 6/7-11-2013 को चालक की हत्या कर दाल से भरे ट्रक लूट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि हम तीनों की आपस में पहले से जान पहचान है तथा लूटे गये ट्रक के दूसरे ड्राईवर नितिन से भी हमारी जान पहचान है। हम तीनों ने ट्रक दूसरे ड्राईवर नितिन के साथ मिलकर दाल से भरे उक्त ट्रक को लूटने की योजना बनाई थी, येाजना के मुताबिक दिनांक 06/07-11-2013 की रात्रि में गांव पलवाडा से बहादुरगढ के बीच दाल से भरे ट्रक नम्बर-एचआर-55एल-1389 के चालक अनिल की हत्या कर लूट लिया था तथा उसकी लाश को बाग के किनारे फैंककर हम लोग ट्रक को लेकर अपने परिचित मनोज के गांव रामगढ थाना ओरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर आ गये थे, वहां पर हम लोगों ने सोनू निवासी गढमुक्तेश्वर को भी बुला लिया था। इन दोनों को ट्रक व माल लूटने के बारे में जानकारी देकर ट्रक व माल को बेचने की जिम्मेदारी देकर हम लोग वहां से चले गये थे। मनोज व सोनू ट्रक व माल को नही बेच पाये थे तो कल हम सभी ट्रक व माल को बेचने के लिये ट्रक पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर गाजियाबाद जा रहे थे।
अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है।      
गिरफ्तार अभियुक्तः-
1- आदित्य पुत्र श्री मुनेश निवासी म0नं0 01 राजीव बिहार मण्डी चैक नई बस्ती कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर।
2- सुधीर पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी काजीपुरा थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
3- योगेश उर्फ गुडडू पुत्र श्री जयभगवान निवासी बेगमाबाद कस्बा व थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।
4- सोनू पुत्र श्री राजकुमार शर्मा निवासी मण्डी चैक निकट संस्कृत महाविद्यालय कस्बा व थाना गढमुक्तेश्वर।
फरार अभियुक्त
1- मनोज पुत्र स्व0श्री बुद्वपाल सिंह निवासी रामगढ थाना ओरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर।
2- नितिन पुत्र श्री भोपाल निवासी रिठानी मलीन बस्ती डबल स्टोरी थाना परतापुर जनप मेरठ।
बरामदगी का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 201/2013 धारा 394/302/201 भादवि थाना बहादुरगढ की लूट व हत्या से सम्बन्धित 200 कुन्तल दाल  से भरा हुआ ट्रक।
बरामद असलाह का विवरणः
 1- एक तंमचा-315 बोर देशी एवं एक कारतूस 315 बोर
 2- दो चाकू नाजायज।

Monday, 18 November 2013


                                    बैंक लूटने वाले पाँच लूटेरे गिरफ्तार

हापुड- दिनांक 17-11-2013 को थाना पिलखुआ व थाना धौलाना एवं क्राईम ब्रांच जनपद हापुड पुलिस द्वारा नैशनल हाईवे-24 से हिन्डालपुर गांव जाने वाले रास्ते पर स्थित राजकीय पॉलीटेक्निक कालिज में डकैती की योजना बनाते हुए 05 अभियुक्तगणों 1-भूरा उर्फ नसरूददीन पुत्र श्री सहाबुददीन निवासी ग्राम समाना थाना धौलाना जनपद हापुड 2-पप्पन पुत्र श्री राम प्रसाद निवासी ग्राम विधोली थाना खैरागढ जनपद आगरा 3-महबूब उर्फ दबंग पुत्र श्री मेहरबान निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 4-राशिद उर्फ राजा पुत्र श्री शमीम निवासी निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद 5-रहीमुददीन उर्फ पहलवान पुत्र श्री मईउददीन निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद को पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार किया गया है तथा एक अभियुक्त राहुल कौषिक उर्फ सेंन्टी निवासी आरजे-6के/545 गली नं0-5 इन्दरापार्क, पालम कालोनी दिल्ली मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के पास से दो तंमचे, एक रिवाल्वर, एक पिस्टल व कारतूस व दिनांक 11-11-2013 को थाना पिलखुआ के डूहरी स्थित यूपी सर्व ग्रामीण बैंक (पंजाब नेशनल बैंक)  की बैंक डकैती की घटना को करना स्वीकार करते हुए घटना में लूटे गये कैश में से दो लाख चैहत्तर हजार रू बरामद हुये है ।

उपरेाक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना पिलखुआ पर मु0अ0सं0 463/2013 धारा 147/148/149/307/399/402 भादवि एवं 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अभियेाग पंजीकृत कराये गये है। अभियुक्त भूरा उर्फ नसरूददीन द्वारा गांव डूहरी में हुई बैंक डकैती की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि वह घटना में सम्मिलित पप्पन का पुराना साथी है। वह वर्ष 2008 में पिलखुआ के हत्या के अभियोग में जेल गया था, करीब तीन-चार माह पहले हम दोनों की जान पहचान पहलवान निवासी मेरठ ने घटना मे शामिल राजा व रहीमुददीन व महबूब से करायी थी। जबकि राहुल कौशिक उससे पूर्व से ही परिचित था। आज से करीब 15 दिन पूर्व हम सभी ने मिलकर डूहरी गांव में बैंक लूट की योजना बनायी थी, योजना के मुताबिक महबूब अपनी वेगनआर कार लेकर आया था। हम सभी ने दिनांक 11-11-2013 को दिन के करीब सवा बारह बजे डूहरी बैक से पांच लाख तीस हजार रूपये हथियारों के बल पर लूट लिये थे और महबूब कार में बैठकर निगरानी करता रहा था। हम लोगों ने बैक लूट के रूपयों में से 85-85 हजार रूपये आपस में बांट लिये थे और शेष रूपयों को खर्च कर लिया था। लूट के बाद हम सभी लोग अलग अलग हो गये थे। कल हम सभी लोग पॉलिटेक्निक कालिज में बैठकर पिलखुआ के एक मकान में लूट की योजना बना रहे थे। अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि उनके द्वारा जनपद हापुड, फरीदाबाद, दिल्ली में लूट की कई घटनायें की गई है।
अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियक्त नसरूददीन, पप्पन, रहीमुददीन, राशिद  के विरूद्ध   दिल्ली, हापुड में लूट, हत्या आदि के कई अभियोग पंजीकृत है तथा बरामद कार के बारे में जानकारी की जा रही है।
गिरफ्तार अभियुक्तः-
1- भूरा उर्फ नसरूददीन पुत्र श्री सहाबुददीन निवासी ग्राम समाना थाना धौलाना जनपद हापुड।
2- पप्पन पुत्र श्री राम प्रसाद निवासी ग्राम विधोली थाना खैरागढ जनपद आगरा।
3- महबूब उर्फ दबंग पुत्र श्री मेहरबान निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
4- राशिद उर्फ राजा पुत्र श्री शमीम निवासी निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
5- रहीमुददीन उर्फ पहलवान पुत्र श्री मईउददीन निवासी फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद।
फरार अभियुक्त
1- राहुल कौशिक उर्फ सेंन्टी निवासी आरजे-6के/545 गली नं0-5 इन्दरापार्क, पालम कालोनी दिल्ली।
बरामदगी का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 448/2013 धारा 395 भादवि थाना पिलुखआ की बैंक लूट से सम्बन्धित दो लाख चैहत्तर हजार रूपये।
 2- बैंक लूट की घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार नं0-डीएल-5-सीएफ-7184
3- पांच मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनियों के।
बरामद असलाह का विवरणः
4- दो तंमचे-315 बोर देशी एवं चार कारतूस 315 बोर
5- एक रिवाल्वर-32 बोर देशी मय पांच जिन्दा कारतूस।
6- एक पिस्टल 32 बोर देशी मय पांच जिन्दा कारतूस।
अभिुक्तगणों का आपराधिक इतिहासः-
1- नसरूददीन उर्फ भूरा पुत्र शाहबुद्दीन नि0 ग्राम समाना थाना धौलाना जनपद- हापुड। 
1- मु0अ0स0 340/08 धारा 147/148/149/504/506/302 भादवि थाना पिलखुवा थाना हापुड
2- मु0अ0स0 364/08 धारा 302/34 भादवि थाना संगम बिहार दिल्ली।
3- मु0अ0स0 406/08 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना पिलखुवा हापुड।
4- मु0अ0स0 441/08 धारा 307/34 भादवि थाना बदरपुर दिल्ली।
5- मु0अ0स0 649/08 धारा 2/3 गेैग0अधि0 थाना पिलखुवा हापुड।
6- मु0अ0स0 367/08 धारा 392/394/397 संगम बिहार दिल्ली।

2-  रहीमुद्दीन पुत्र मईउद्दीन नि0 फारूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद-गाजियाबाद।
1- मु0अ0स0 533/12 धारा 392/411/120बी भादवि थाना पिलखुवा हापुड।
2- मु0अ0स0 559/12 धारा 307 भादवि थाना पिलखुवा हापुड।
3- मु0अ0स0 560/12 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना पिलखुवा हापुड।

3-  राशिद उर्फ राजा पुत्र शमीम नि0 फरूखनगर थाना साहिबाबाद जनपद-गजियाबाद।
1- मु0अ0स0 1096/11 धारा 395/412 भादवि थाना लोनी जनपद -गाजियाबाद।

Saturday, 2 November 2013

                                                 परिवार परामर्श  समिति, जनपद हापुड़
                                  (सेवा प्रदाता घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005)

जनपद हापुड़ में पारिवारिक विवादों को काउन्सलिंग से सुलझाने के लिए परिवार  परामर्श केन्द्र कार्यरत है, जिसमें कि अल्प कालीन 04 स्वयंसेवी सदस्य नियुक्त हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था को सेवा प्रदाता के रूप में अधिकृत किये जाने का प्राविधान है। इसके दृष्टिगत जनपद हापुड़ में प्रचलित परिवार परामर्श  केन्द्र को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत परिवार परामर्श  समिति के नाम से एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में दिनांकः 05-09-2013 को पंजीकृत कराया गया, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-
1- पारिवारिक विवादों एवं घरेलू प्रकरणों का परस्पर सहमति के आधार पर समाधान कराना, ताकि समस्याओं से जुड़े पहलुओं के निराकरण न होने पर तत्समबन्धी पक्ष द्वारा कानून के उल्लंघन की स्थिति न बन सके।
2- विधिपूर्ण साधनों द्वारा महिलाओं के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण करना, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, वित्तीय सहायता एवं काउन्सलिंग उपलब्ध कराना एवं उनका आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन करना।
उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांकः 17 अक्टूबर, 2013 के अनुसार घरेलू  हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 की धारा 10(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा परिवार परामर्श समिति, जनपद हापुड़, जो कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हापुड़ में स्थित है, को सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गयी हैं।