Tuesday, 31 December 2013

Crime Branch Distt. Hapur


Modified control room Distt. Hapur

                                          Voice Logger on 100 number in control room


                                                   CCTV and GPS in control room

Saturday, 21 December 2013


                                                 अवैध सम्बन्धों ने कराई हत्या  

हापुड-   दिनांक 19-12-2013 को श्री बदलू पुत्र ईशान निवासी कमालपुर थाना पिलखुवा द्वारा थाना पिलखुवा पर सूचना दी गयी कि उसके पुत्र शकील की हत्या भूरा उर्फ वहजाद पुत्र रहमत उर्फ रूडे निवासी कमालपुर थाना पिलखुवा एवं उसके साथियों द्वारा करके उसकी लाश ग्राम कमालपुर के जंगल में नूर मौहम्मद के ईख के खेत में फेक दी गयी है। इस सूचना के आधार पर थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 512/2013 धारा 302, 201 भादवि पंजीकृत किया गया है।
    आज दिनांक 21-12-2013 को थाना पिलखुवा पुलिस द्वारा अभियुक्त भूरा पुत्र रहमत को ग्राम कमालपुर से पिलखुवा आने वाले रास्ते पर देहपा मोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त भूरा ने पूछने पर बताया कि उसके अवैध सम्बन्ध मृतक शकील की पत्नी मौमिना से पिछले कई वर्षो से थे, शकील इसका विरोध करता था और इस बात को लेकर मौमीना व शकील में वाद-विवाद भी हुआ था। मृतक शकील की पत्नी मौमिना ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिये मुझसे कहा था, इसी कारण मैने अपने ही गाँव  के नाजिम पुत्र खिलाफत को 30 हजार रूपयों का लालच देकर शकील की हत्या करने के लिये तैयार किया था। दिनांक 17-12-2013 को शाम के समय योजना के मुताबिक नाजिम मृतक शकील को घर से बुलाकर भट्टे के पास स्थित ईख के खेत में ले आया, जहाँ  पर हम दोनों ने मिलकर छुरी से शकील का गला काटकर हत्या कर दी थी और वापस अपने घर आ गये थे। हत्या के बाद भागते समय हमने छुरी को अपने गाँव  में तलाब के किनारे छिपा दिया था। आज दिनांक 21-12-2013को अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त छुरी को बरामद कर लिया गया है और मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1-भूरा उर्फ वहजाद पुत्र रहमत उर्फ रूडे नि0 कमालपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
2-मौमीना पत्नी शकील नि0 कमालपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
फरार अभियुक्तः-
1-नाजिम पुत्र खिलाफत नि0 कमालपुर थाना पिलखुवा जनपद हापुड।
बरामद मालः-
1.    हत्या में प्रयुक्त छुरी।

Tuesday, 10 December 2013

                                                        हापुड़ नगर में  हुई हत्या का खुलासा 

हापुड- दिनांक 09-09-2013 की रात्रि में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा रामकिशन पुत्र श्री धनसिंह निवासी शिवगढ़ी की हापुड से शिवगढ़ी जाने वाले रास्ते पर ईदगाह गेट के सामने गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गयी थी। रामकिशन की हत्या के सम्बन्ध में उसके पुत्र पीतम द्वारा थाना हापुडनगर पर मु0अ0सं0-698/13 धारा-302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।
उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये दिनांक 16.09.2013 को थाना हापुड़ नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर नौशाद पुत्र नूर मौहम्मद निवासी कोटला मेवातियान थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया गया । पूछने पर नौशाद द्वारा दिनांक 09.09.2013 को रामकिशन की हत्या की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि मेरे मौहल्ले में रहने वाले गफ्फार पुत्र श्री मेहरबान,सुऐब पुत्र काली पहलवान,अजमल पुत्र हारून व असलम उर्फ बिल्लू पुत्र मुन्ना निवासी पुरानी चुंगी से पहले से जान पहचान थी।  नौशाद ने आगे  बताया है कि दिनांक  09.09.2013 को मैं व मेरे साथी सुऐब, असलम, अजमल,गफ्फार साम के समय शिवगढ़ी को जाने वाले रोड़ पर ईदगाह के पास बर्फ खाने से ठन्डा पानी लेकर हम सब ने शराब पीयी  थी। आज हम लोग किसी आदमी को मारते हैं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तभी पुरानी चुंगी की तरफ से रामकिशन निवासी शिवगढी जो चमड़ा पेठं में नमक सकेरने का काम करता था और लोगों को ब्याज पर रूपये देने का काम करता था,आता दिखाई दिया। गफ्फार ने इससे ब्याज पर रूपये लिये थे और  कुछ रूपये देने शेष थे। शेष रूपयों को लोगों के सामने जहाँ   भी मिलता था मांगता था जिससे गफ्फार अपनी बेईज्जती महसूस करता था। इसी रंजिश व नशे कि झोंक  में गफ्फार के कहने पर हम सबने मिलकर  रामकिशन को पकड़ लिया तब गफ्फार व सुऐब ने राम किशन की गर्दन पर चाकू व छूरी  से वार कर हत्या कर दी थी। हत्या कर भागते समय गफ्फार ने छुरी को पेड़ के नीचे छुपा दिया था।
दिनांक 20.09.13 को अभियुक्त गफ्फार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त   छुरी को बरामद किया गया है व अभियुक्त सुऐब के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर पुलिस कस्टड़ी रिमांण्ड़ पर लेकर हापुड  नगर पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त चाकू को दिनांक 28.09.13 को बरामद कर  लिया। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर धारा 25/4 आर्म्स  एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये हैं। दिनांक 19.09.13 को अभियुक्त अजमल को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और अभियुक्त असलम उर्फ बिल्लू द्वारा दिनांक 26.09.13 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है।        
गिरफ्तार अभियुक्तः-
1-    गफ्फार पुत्र श्री मेहरबान निवासी कोटला मेवातियान थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
2-    सुऐब पुत्र काली पहलवाननिवासी कोटला मेवातियान थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
3-    नौशाद पुत्र नूर मौहम्मदनिवासी कोटला मेवातियान थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
4-    अजमल पुत्र हारूननिवासी कोटला मेवातियान थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
5-    असलम उर्फ बिल्लू पुत्र मुन्ना निवासी पुरानी चुंगी थाना हापुडनगर जनपद हापुड।
बरामद असलाह का विवरणः
1-    हत्या में प्रयुक्त छूरी।
2-    हत्या में प्रयुक्त चाकू।

Monday, 9 December 2013

                                             हापुड़ कचहरी में हुई हत्या  का  खुलासा 

हापुड- दिनांक 02.04.2013 को विचाराधीन बन्दी अशोक भाटी उर्फ राका निवासी चक्रसेनपुर थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर जिसके विरूद्ध  दिल्ली, नोएडा और जनपद हापुड के विभिन्न थानो में 12 मुकदमे पंजीकृत है तथा जिसके नाम से  डी 41 गैंग रजिस्टर्ड है तथा जो 178 ए  हिस्ट्रीशीटर अपराधी है एवं कपिल पुत्र प्रताप निवासी शाकीपुर थाना सुरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर जिसके विरूद्ध  दिल्ली, नोएडा और जनपद हापुड के विभिन्न थानो में 10 मुकदमे पंजीकृत है तथा जो 66 ए  हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, डासना जेल से हापुड कचहरी में थाना हाफिजपुर क्षेत्र के गांव उबारपुर के सर्वग्रामीण  बैंक  में हुई 10 लाख रूपये की लूट से सम्बन्धित मु0अ0स0 253/12धारा 392/411 के अभियोग में पेशी पर आया था। न्यायालय में पेशी के उपरान्त कोर्ट से बाहर  वापस हवालात आते हुए न्यायालय परिसार में मौजूद बदमाशों द्वारा अशोक उर्फ राका के ऊपर फायरिंग कर हत्या कर दी गयी थी और वकील अताउर्रहमान व एक व्यक्ति अंकुर शर्मा घायल हो गये थे, जिनके सम्बन्ध में मृतक अशोक के परिजन  राजपाल सिंह द्वारा बदमाशों के विरूद्ध मु0अ0सं0-255/2013 धारा-302/307 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। कचहरी में हुए उक्त हत्याकाण्ड का खुलासा करते हुए दिनांक 06.04.2013 को हापुड नगर पुलिस द्वारा हापुड से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर अच्छेजा पीर के पास आ रही एक संदिग्ध स्कार्पियों नम्बर डीएलर्-आइ.टी.ए.एल-1130 कार में सवार 02 बदमाशों 1-रणवीर पुत्र धनीराम निवासी भगोट थाना चांदीनगर हाल निवासी रिठौरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर 2-कृष्ण  धोबी पुत्र रोहताश निवासी रिठौरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर को गिरफ्तार किया गया था, जिनके कब्जे से दो तमंचे, कारतूस व दो फर्जी नम्बर प्लेट के साथ एक स्कार्पियों गाड़ी को  बरामद किया  गया  था । उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हापुडनगर पर मु0अ0सं0-263/13 धारा-307/420/467/468/471 भादवि व 25 आर्म्स  एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत  कराया गया। पूछने पर अभियुक्त कृष्ण  व रणवीर द्वारा दिनांक 02.04.2013 को हापुड कचहरी परिसर में हुई अशोक उर्फ राका की हत्या को करना स्वीकार करते हुए बताया कि हम दोनों, अशोक की  हत्या में शामिल राकेश, संजय, रणदीप, जुगला, योगेश, मनोज, अमित, उमेश पंडित व अनुज चैधरी को पहले से ही जानते हैं। पूछने पर कृष्ण व रणवीर ने बताया कि दिनांक 11.02.2013 को जनपद बिजनौर में पुलिस अभिरक्षा में नरेन्द्र उर्फ रावण निवासी नगला नैन सुख  की हत्या जो कि
नरेश भाटी गैंग के सदस्य् था  जिसे इस  समय रणदीप चला रहा है की  गोली मार कर हत्या कर दी  गई थी जिसमे   यह जानकारी मिली थी कि यह हत्या सुन्दर भाटी गैंग के सदस्य् अशोक उर्फ राका व  कपिल ने की   है, तभी से रणदीप ने बदला लेने की  भावना  से  अशोक उर्फ राका की हत्या करने की योजना बनाई थी । दिनांक 02.04.2013 को योजना के मुताबिक हम सभी स्कार्पियों गाडी व 2-3 मोटर साईकिलों पर सवार होकर और उन पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर हापुड कचहरी आ गये थे और न्यायालय परिसर में जब अशोक उर्फ राका न्यायालय में पेशी के बाद बाहर आया तो हम सबने उसके ऊपर फायरिंग कर हत्या कर दी थी और हम सब लोग कचहरी में फायरिंग करते हुए बाहर गेट पर खडी हुई स्कार्पियों व मोटर साईकिलों पर बैठकर फरार हो गये थे।
   अभियुक्त कृष्ण व रणवीर को धारा-302/307 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।
घटना में शामिल अभियुक्त राकेश निवासी दादरी थाना दादरी का 98ए हिस्ट्रीशीटर बदमाश है, जिस पर 25,000 हजार रूपये का ईनाम घोषित है और जिसके उपर दिल्ली ,नोएडा ,गाजियाबाद के विभिन्न थानो में 33 मुकदमें दर्ज है। अभियुक्त संजय निवासी दुजाना जो थाना  बादलपुर, गौतमबुद्धनगर का 2ए एचएस है जिसके उपर दिल्ली,गाजियाबाद,बागपत,बुलन्दशहर,नोएडा के विभिन्न थानों में 31 मुकदमे दर्ज है,को दिनांक 30.04.2013 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। रणदीप निवासी रिठौरी जिसका गैंग डी-104 जनपद गौतमबुद्धनगर में रजिस्टर्ड  है और उस पर 50,000  हजार का ईनाम घोषित किया गया है व जुगला निवासी घघोला पर 50,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है। अभियुक्त योगेश जो दादरी थाने का 134ए हिस्ट्रीशीटर है जिसके उपर दादरी थानें में 06 मुकदमें दर्ज है, को थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 08.05.2013 को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मनोज निवासी दादरी जो दादरी थाने का एचएस 135ए है और जिसके विरूद्ध हरियाणा, नोएडा,बरेली,हापुड के विभिन्न थानों में 15 मुकदमे दर्ज है, की गिरफ्तारी हेतु जनपद  गौतमबुद्धनगर द्वारा  50,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है। अभियुक्त अमित निवासी जारचा  जिसके विरूद्ध नोएडा के विभिन्न थानों में 07 मुकदमें दर्ज हैं , की हत्या थाना लोनी जनपद  गाजियाबाद में 26.08.2013 को हो चुकी है व अभियुक्त उमेश पंडित निवासी लोनी द्वारा दिनांक 28.05.2013 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है और अभियुक्त अमित चैधरी का पता तस्दीक नही हो सका है। फरार ईनामी अभियुक्तगणों रणदीप, जुगला, मनोज, राकेश के घर की कुर्की कर गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। 
 उल्लेखनीय है कि   नरेन्द्र उर्फ रावण निवासी नगला नैनसुख पर दल्ली ,नोएडा के विभिन्न थानों में 10 मुकदमे पंजीकृत थे  तथा वह थाना दादरी का १७८  A हिस्ट्रीशीटर   था । उसकी दिनांक 11.02.2013 को  बिजनोर में   पुलिस कस्टडी में  हत्या हुई थी।
गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1-रणवीर पुत्र धनीराम निवासी भगोट थाना चांदीनगर हाल निवासी रिठौरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।
2-कृष्ण धोबी पुत्र रोहताश निवासी रिठौरी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर।
3-उमेश पंडित निवासी लाल बाग कालोनी थाना लोनी जनपद गाजियाबाद (अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.05.2013 को न्यायालय में आत्मसर्मपण किया गया)
4-योगेश डाबरा पुत्र श्यौराज निवासी डाबरा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर
5-संजय पुत्र भूपसिंह निवासी दुजाना थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
बरामद मालः-
1. एक गाडी स्कार्पियों नं0- डी.एल.आई.टी.ए.एल. 1130
2. दो फर्जी नम्बर प्लेट नं0- एच0आर 51 बी 3825
3. एक तमंचा 12 बोर, एक खोखा कारतूस, तीन कारतूस 
4. एक तमंचा देशी 315 बोर, एक खोखा कारतूस, आठ कारतूस 
गिरफ्तारी को शेष अभियुक्तगणः-
1. जुगला पुत्र अजयपाल निवासी घघोला थाना गे्रटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर (अभियुक्त पर जनपद गौतमबुद्धनगर से 50,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है)
2. रणदीप पुत्र महेन्द्र निवासी रिठौडी थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर(अभियुक्त पर जनपद गौतमबुद्धनगर से      5 0 ,000  हजार का ईनाम घोषित किया गया है)
3. मनोज पुत्र फिरेसिंह निवासी नगला नैनसुख थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर(अभियुक्त पर जनपद गौतमबुद्धनगर से 50,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है)
4. राकेश पुत्र हरीशचन्द निवासी नई बस्ती थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर(अभियुक्त पर जनपद गौतमबुद्धनगर से 25,000 हजार का ईनाम घोषित किया गया है)
5. अमित पुत्र विजयपाल निवासी झुमनपुरा थाना जारचा जनपद गौतमबुद्धनगर                                           (गैगवार के चलते  इस  अभियुक्त की दिनांक 26.08.2013 को हत्या हो गयी है)


Wednesday, 4 December 2013

                            नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर लूटने  वाले दबोचे 

हापुड़ - कल दिनांक 03.12.2013 को थाना गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड पुलिस द्वारा गढ से पलवाडा जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध जा रहे दो व्यक्तियों 1-शिवलाल पुत्र श्री भगवत सिंह निवासी मानपुर थाना स्वार जनपद रामपुर 2-करतार पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर को रोककर चैक किया गया तो उनके कब्जे से 250-250 डायजापाम नशे की गोलियां व 30 हजार रूपये बरामद किये गये हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरूद्व थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 482, 483/2013 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियोग पंजीकृत करायें गये है। पुछने पर अभियुक्त शिवलाल व बलवीर ने बताया कि दिनांक 02-12-2013 को आलू वाला धर्मशाला, बृजघाट में किराये पर कमरा लेकर ठहरे थे। हमारे साथ बलवीर पुत्र श्री भगवत सिंह भी था तथा उस कमरे में ही 02 पशु व्यापारी 1-शौकीन पुत्र श्री चेतराम 2-चेतराम पुत्र श्री डोरीलाल, जो खेरागढ जनपद आगरा के रहने वाले थे, भी ठहरे हुए थे। शौकीन व चेतराम भैंसा खरीदने के लिये अगले दिन गुलावठी पशु पैंठ में जाने वाले थे, उनके पास भैसा खरीदने के लिये काफी रूपये थे। इसकी जानकारी हम लोगों को बातो-बातों में हो गई थी। उस रात हम तीनों ने डायजापाम गोलियों को पीस कर चूर्ण बनाकर उसको  लडडू में मिलाकर दोनों पशु व्यापारियों को खिला दिया था, जब वह दोनों बेहाश हो गये तो हम उनके 38000/-रूपये निकालकर वहां से भाग गये थे। 
पशु व्यापारियों को नशीली गोलिया खिलाकर बेहोश कर रूपये चोरी करने के सम्बन्ध में धर्मशाला के मैनेजर ओमप्रकाश द्वारा थाना गढमुक्तेश्वर पर मु0अ0सं0 481/2013 धारा 328/379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 04-12-2013 को अभियुक्त बलवीर पुत्र श्री भगवत सिंह को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया जिसके  कब्जे से 8,000 हजार रूपये बरामद किये गये हैं। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-
1- शिवलाल पुत्र श्री भगवत सिंह निवासी मानपुर थाना स्वार जनपद रामपुर 
2- करतार पुत्र श्री रामस्वरूप निवासी मसवासी थाना स्वार जनपद रामपुर
3- बलवीर पुत्र श्री भगवत सिंह निवासी मानपुर थाना स्वार जनपद रामपुर
बरामद मालः-
1- 500 गोली डायजापाम
2- मु0अ0सं0 481/2013 धारा 328/379 भादवि थाना गढमुक्तेश्वर से सम्बन्धित 38000/-रूपये।

Tuesday, 3 December 2013

  दिनांक 30.09.2013 को शराब कम्पनी एकोरेट फूड वेव्ज लिमिटेड के कर्मचारीयों से  हुई  लूट का खुलासा 

हापुड-   दिनांक 30.09.2013 की शाम के समय शराब कम्पनी एकोरेट फूड वेव्ज लिमिटेड के कर्मचारी शराब बिक्री की वसूली करके वापस कार्यालय आ रहे थे तो मेरठ रोड पर मेरठ फाटक के पास अज्ञात बदमाशों द्वारा हथियारों के बल पर कैश लूट कर अपनी आई-10 कार से फरार होने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर हापुड पर कम्पनी के मैनेजर सुरजीत सिंह द्वारा मु0अ0सं0-777/13 धारा-392 भादवि का अभियोग पंजीकृृत कराया गया था। उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए दिनांक 08.10.2013 को हापुड-दिल्ली रोड पर अछेजा पीर के पास चार अभियुक्तगणों 1-सलीम पुत्र हारून निवासी मौ0 भण्डा पट््टी थाना हापुडनगर, जनपद हापुड 2-सद््दाम पुत्र वकील अहमद निवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड 3-शाहबाज पुत्र उमर फारूखनिवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड 4-राजू उर्फ नसीम पुत्र इस्तयार निवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड को पुलिस मुठभेड के बाद गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से दो तमंचे, दो चाकू व दो कारतूस बरामद किये गये हैं। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-793/13 धारा-147/148/149/307 भादवि व 25/4 आम्र्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृृत कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण सलीम, सददाम, शाहबाद, राजू ने दिनांक 30.09.2013 को हापुडनगर में एकोरेट फूड वेव्ज लिमिटेड के कर्मचारियों से हुई केश लूट की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि हम चारों की आपस मे पहले से जान पहचान है। पूछने पर सलीम पुत्र हारून ने बताया कि दिनांक 29.09.2013 को गांव दोहई जनपद गाजियाबाद से रोड के किनारे खडी एक आई-10 कार चोरी कर ली थी, जिसे लेकर हम सब असौडा गांव सद््दाम के घर आ गये थे। वहाॅ पर हम सबने आबकारी की केश इक्कठा करने वाली जीप सेे केश लूटने की योजना बनायी थी। योजना के मुताबिक दिनांक 30.09.2013 को शाम के समय मैं व शाहबाज आई-10 कार से व सददाम व राजू मोटर साईकिल से मेरठ तिराहे पर स्थित शराब के ठेके से ही कम्पनी की गाडी के साथ-साथ चल दिये थे। कम्पनी की जीप जब मोदीनगर तिराहे वाले ठेके से केश लेकर मेरठ रोड पर स्थित मेरठ फाटक पर पहुॅची तो फाटक बंद होने के कारण रास्ता बंद था तभी मौका देखकर हम चारों ने अपने-अपने तमंचे व चाकू से शराब कम्पनी की जीप में बैठे लोंगों को डरा धमकाकर उनसे रूपयों से भरा थैला जिसमें एक लाख साठ हजार रूपये थे, लूट लिया था तथा आई-10 व मोटर साईकिल पर बैठकर मौके से फरार हो गये थे। सददाम व राजू मोटरसाईकिल से अपने घर असौडा चले गये थे। हम दोनों आई-10 कार से भागकर मसूरी जा रहे थे तो हाईवे-24 पर स्थित छिजारसी चेक पोस्ट पर पुलिस को चैंकिंग करते देख कार को सडक किनारे छोडकर मसूरी भाग गये थे। अगले दिन हम सभी लोग मसूरी में मिले थे और हम चारों ने 40-40 हजार रूपये आपस में बाॅट लिये थे। अभियुक्तगणों की निशानदेही पर थाना हापुडनगर पुलिस द्वारा लूटे गये रूपयों में अडतालीस हजार पांच सौ रूपये अभियुक्त सलीम के घर से बरामद किये गये है। अभियुक्तगणों को धारा 392/411 भादवि के अन्तर्गत गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्तगणों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है। 
गिरफ्तार अभियुक्त
1- सलीम पुत्र हारून निवासी मौ0 भण्डा पट््टी थाना हापुडनगर, जनपद हापुड। 
2-    सद््दाम पुत्र वकील अहमद निवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड।
3-    शाहबाज पुत्र उमर फारूखनिवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड।
4-    राजू उर्फ नसीम पुत्र इस्तयार निवासी असौडा थाना हापुड देहात, जनपद हापुड।
बरामदगी का विवरणः-
1- मु0अ0सं0 777/2013 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली हापुडनगर की शराब कम्पनी के कैश लूट अडतालीस हजार पांच सौ रूपये। 
2- कैश लूटकी घटना में प्रयुक्त आई-10 कार नं0-एचआर 26 एबी-7239।
बरामद असलाह का विवरणः 
1- दो तंमचे-315 बोर देशी एवं दो कारतूस 315 बोर
2- दो चाकू।